नई दिल्ली| 2 नवंबर से उत्तराखंड में कक्षा दसवीं और बारहवीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। गौरतलब है कि इसी वर्ष मार्च के महीने में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्कूल, कॉलेज आदि को बंद कर दिया गया था। उत्तराखंड सरकार ने गत शनिवार को स्कूल खोलने का ऐलान किया था।
अब उसी संदर्भ में सरकार ने एसओपी(स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी किए हैं। इनका पालन सभी स्कूलों, बोर्डिंग, नॉन-बोर्डिंग स्कूलों को करना होगा। कोविड-19 से निपटने के लिए इन्हें सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
इस आदेश में सभी स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे कोविड-19 संबंधी सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। स्कूल प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन स्कूल का सैनिटाइजेशन किया जाए। हर एक शिफ्ट के शुरू होने से पहले सैनिटाइजेशन करना होगा।
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यह सुनिश्चित करें कि हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की कमी न होने पाए। स्कूल के सभी विद्यार्थियों की कक्षा में जाने से पहले थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य है। यदि किसी भी विद्यार्थी को कोविड-19 के लक्षण आदि होते हैं तो उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार देकर घर/अस्पताल भेज दें।
सभी स्कूलों और विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। प्रवेश और निकास के एक से अधिक स्थान हों तो उनका उपयोग करें। यदि जरूरत है तो स्कूल 50 प्रतिशत विद्यार्थियों के साथ खुल सकते हैं। ऐसे सभी क्रियाकलाप और खेल खेलने पर रोक है जहां बच्चों को पास-पास एकत्रित होना पड़े।
सभी बोर्डिंग स्कूलों के विद्यार्थियों और स्टाफ को कोविड-19 टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। इसे संबंधित जिले के प्रमुख शिक्षा अधिकारी के पास जमा करना होग। इसे स्कूल खुलने के 72 घंटे पहले देना होगा।