• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

वाराणसी सीरियल ब्लास्ट: वलीउल्लाह को फांसी की सजा, 16 साल पहले हुई थी 20 मौत

Writer D by Writer D
06/06/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, वाराणसी
0
Varanasi serial blasts

Varanasi bomb blasts

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

वाराणसी। संकटमोचन मंदिर में हुए सीरियल ब्लास्ट (Varanasi bomb blasts)  केस में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला धमाकों के पूरे 16 साल बाद आया है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर 2006 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 18 लोगों की मौत हुई थी और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे।

वाराणसी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईंगंज इलाके से गिरफ्तार किया था। कसूरवार ठहराए गए वलीउल्लाह पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने, उन्हें अंजाम तक पहुंचाकर आतंकवाद फैलाने का आरोप 4 जून को सिद्ध हो चुका है

वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने इनकार कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह केस गाजियाबाद जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। तभी से केस की सुनवाई गाजियाबाद स्थित जिला जज की कोर्ट में चल रही थी।

2006 varanasi bombings serial bomb blast in kashi on 7 march read full story acy | 7 मार्च 2006 को सीरियल बम धमाकों से दहल उठी थी शिव की नगरी, दोषियों को

लोकसभा चुनाव: “निरहुआ” ने भरा पर्चा, बोले- सपा लड़ाई से बाहर है

इससे पहले 4 जून को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी ठहराया था। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में 23 मई को वाराणसी बम कांड में सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 4 जून की तारीख नियत की गई थी।

दरअसल 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और रेलवे कैंट पर बम धमाके हुए थे। धमाकों के बाद अफरातफरी मच गई थी। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। धमाकों में संकट मोचन मंदिर में 7 और कैंट स्टेशन पर 11 लोगों की मौत हुई थी।

Tags: sankat mochan bomb blastvaranasi newsVaranasi serial blasts
Previous Post

लोकसभा चुनाव: “निरहुआ” ने भरा पर्चा, बोले- सपा लड़ाई से बाहर है

Next Post

ये है कानपुर हिंसा के 40 ‘गुनाहगार’, पुलिस ने जारी की तस्वीरें

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने पर जिला मंत्री ने पीएम का जताया आभार

16/04/2026
CM Dhami
Main Slider

नारी शक्ति को मिलेगा पूरा अधिकार, सीएम धामी बोले- महिला आरक्षण ऐतिहासिक कदम

15/04/2026
Gorakhpur's name entered in the Guinness Book for AI awareness
Main Slider

बड़ी खबर! एआई जागरूकता पर गिनीज बुक में दर्ज हुआ गोरखपुर का नाम

15/04/2026
cm yogi
उत्तर प्रदेश

मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हुआ यूपी: मुख्यमंत्री योगी

15/04/2026
mushroom production
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार संवार रही ग्रामीण महिलाओं का जीवन, मशरूम उत्पादन से 10 लाख तक कमा

14/04/2026
Next Post
Kanpur violence

ये है कानपुर हिंसा के 40 'गुनाहगार', पुलिस ने जारी की तस्वीरें

यह भी पढ़ें

Father's Day

Father’s Day पर Google ने खास Doodle बनाकर सभी पिताओं को किया विश

19/06/2022
CM Yogi performed Mahanisha Puja

सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की महानिशा पूजा, कल करेंगे कन्या पूजन

30/09/2025
5 लाख का बकरा

बकरीद : बकरे के कान के नीचे लिखा है ‘अल्लाह’, खरीदने वालों ने लगाई लाखों में बोली

26/07/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version