मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और अन्य के खिलाफ वर्ष 2019 के धोखाधड़ी के एक मामले में शनिवार को वारंट जारी किया। उन पर नोटिस के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने का आरोप है।
जिले के शिवपुरी निवासी इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने 22 फरवरी 2019 को कटघर थाने में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, एडगर साकिया, मालविका पंजाबी और घुमिल ठक्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि वादी ने दिल्ली में आयोजित एक अवार्ड शो में सोनाक्षी सिन्हा को बुलाने के लिए अनुबंध किया था। उन्होंने सारी रकम अदा कर दी थी, लेकिन वह कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं।
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प्रमोद शर्मा के मुताबिक, उन्होंने सारा भुगतान एक्ससीड एंटरटेनमेंट के मालिक अभिषेक सिन्हा के जरिए सोनाक्षी सिन्हा को किया था। कुल 29.92 लाख रुपये का पेमेंट किश्तों में किया गया था, लेकिन अभिनेत्री सोनाक्षी इस कार्यक्रम में नहीं आईं थीं। मामले में प्रमोद शर्मा ने अदालत की शरण ली थी। अदालत ने मुरादाबाद के कटघर थाना पुलिस को सोनाक्षी सिन्हा और उनके साथियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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आरोपितों के खिलाफ 20 मई 2020 को चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई थी। पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में लगभग 455 दिन लग गए थे। वहीं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अन्य लोगों ने हाई कोर्ट की शरण ली, जो लंबित है।
सोनाक्षी सिन्हा और अन्य आरोपितों को जिले के सीजेएम कोर्ट ने पेश होने के लिए कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन वह और उनके साथी पेश नहीं हुए। इसके चलते शनिवार को अदालत ने सोनाक्षी और अन्य लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया।