• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

11 महीने का ही क्यों किया जाता है Rent Agreement, जानें किसको होता है फायदा

Writer D by Writer D
16/03/2023
in Business, Main Slider
0
Rent Agreement

Rent Agreeement

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

अगर आप किराये के मकान में रहते हैं तो आपने रेंट एग्रीमेंट तो जरूर बनवाया होगा। मगर, क्या आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय ये सोचा कि आखिर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनता है? एक साल या 6 महीने का क्यों नहीं बनता? बहुत से लोगों को इसके पीछे का कारण नहीं पता होता। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) को सिर्फ 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है।

जब भी आप घर किराए पर लेते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) बनवाना जरूरी होता है। रेंट एग्रीमेंट में किराएदार और मकान मालिक का नाम, पता, किराया, किराया कितने टाइम के लिए साथ ही कई चीजें शामिल होती हैं। ये एक तरह का लीज एग्रीमेंट ही है।

आपको बता दें, 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट बनवाने के पीछे रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 है। रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के सेक्शन 17 के नियमों के मुताबिक, एक साल से कम टाइम के लिए लीज एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जरुरी नहीं है। मतलब कि एक साल या 12 महीने से कम समय के लिए आप बिना रजिस्ट्रेशन के रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। यह ऑप्शन मकान मालिकों और किराएदारों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर डाक्यूमेंट्स रजिस्टर कराने और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने के प्रोसेस से बचाता है।

इसलिए बनता है 11 महीने का एग्रीमेंट (Rent Agreement)

किराएदारी का ड्यूरेशन एक साल से कम होने पर ये आपको स्टाम्प ड्यूटी बचाता है। जो कि रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देनी होती है। इस चार्ज से बचने के लिए मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से लीज को रजिस्टर नहीं कराने का फैसला कर सकते हैं। मतलब रेंट के बाकि की भागदौड़ से बचने के लिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाता है।

ऐसे बनवा सकते हैं एक साल या उससे ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement)

आप 12 महीने या उससे ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना होगा। किराएदारी का समय जितना ज्यादा होगा, स्टाम्प ड्यूटी उतनी ही ज्यादा होगी।

आतंक का पर्राय बन चुका सुभाष यादव गैंग का बदमाश ढेर

मतलब कि आप जितने समय के लिए रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) बनवाएंगे आपको उतनी ही ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। वहीं, 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा।

Tags: Business NewsRent Agreementutility news
Previous Post

आतंक का पर्राय बन चुका सुभाष यादव गैंग का बदमाश ढेर

Next Post

सख्त पहरे में चेक होंगी UP Board की कॉपियां, इस दिन जारी हो सकता है रिजल्ट

Writer D

Writer D

Related Posts

Bedroom
Main Slider

ऐसे सजाये अपना बेडरूम, पूरे दिन की थकान होगी उड़न छू

15/02/2026
खाना-खजाना

महाशिवरात्रि पर खाएं चटपटी व्रत के आटे की टिक्की, देखें रेसिपी

15/02/2026
Mahashivratri
Main Slider

भोले बाबा को बेहद प्रिय हैं ये चीजें, महाशिवरात्रि पर लगाएं इनका भोग

15/02/2026
Shivling
धर्म

महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय इन बातों का रखें ध्यान

15/02/2026
Potato Tuk Chaat
खाना-खजाना

महाशिवरात्रि के व्रत में बनाएं चटपटी चाट, रोज होगी बनाने की डिमांड

15/02/2026
Next Post
UP Board

सख्त पहरे में चेक होंगी UP Board की कॉपियां, इस दिन जारी हो सकता है रिजल्ट

यह भी पढ़ें

Deep neck blouse

डीप नैक ब्लाउज पहनते समय रखें इन बातों का ध्यान

21/09/2025
tarak mehta ka ulta chashma

मलाइका अरोड़ा संग ‘जेठालाल’ ने किया धमाकेदार डांस

29/10/2020
passport

वजन कम या ज्यादा हुआ तो बनवाना पड़ता है नया पासपोर्ट

19/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version