नई दिल्ली। सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी रेसलर सुशील कुमार (Wrestler Sushil Kumar) को शुक्रवार को रोहिणी की जिला अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुशील कुमार को 12 नवंबर तक के लिए जमानत मिली है। जिला अदालत ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलका भरने की शर्त पर उन्हें यह जमानत दी है।
इसी के साथ ही रोहिणी कोर्ट कहा कि पुलिस के दो जवान हमेशा सुशील कुमार के साथ सुरक्षा के लिए मौजूद होंगे। दिल्ली पुलिस के दोनों जवानों का खर्चा आरोपी सुशील कुमार ही वहन करेंगे। कोर्ट ने सुशील कुमार को दस हजार रुपये बतौर सिक्योरिटी जेल सुपरिटेंडेंट के पास जमा कराने का भी आदेश दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार (Wrestler Sushil Kumar) को जमानत देने का विरोध किया। वहीं सुशील पहलवान के वकीलों ने उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसके तहत 5 नवंबर को उनका ऑपरेशन होना है।
सेशन जज शिवाजी आनंद ने अपने आदेश में कहा कि यह अंतरिम जमानत मानवीय आधार पर दी जा रही है। अभियुक्त की पत्नी की चिकित्सा स्थिति और दो नाबालिग बच्चे के तथ्य पर विचार करते हुए न्यायालय का यह विचार है कि ऑपरेशन के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक होगी।
उसे 12 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है और तय किया जाता है कि अंतरिम जमानत की अवधि 13 नवंबर को समाप्त होने के साथ ही जेल अधीक्षक के सामने समर्पण कर देंगे।
पहलवान सागर धनखड़ हत्या के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए कहा था कि सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में फरार 2 आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। रेसलर सुशील कुमार और 18 लोग हत्याकांड में आरोपी हैं।
पिटाई के बाद सागर की हो गई थी मौत
पिछले साल 4-5 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ओलंपियन सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा था। यहां उन्होंने मारपीट की। इस मारपीट में पहलवान सागर धनखड़ बुरी तरह जख्मी हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। पिटाई करने के बाद अगले दिन से ही सुशील कुमार फरार चल रहा था। 17 दिन बाद 23 मई को सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल सुशील कुमार समेत इस हत्याकांड से जुड़े कई आरोपी पुलिस हिरासत में है और तिहाड़ जेल में बंद हैं।