उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को उनके अनिवार्य सेवानिवृति विषयक अभिलेख देने से मना कर दिया है।
अमिताभ ठाकुर को गृह मंत्रालय के निर्णय के पालन में 23 मार्च 2021 को अनिवार्य सेवानिवृति दी गयी थी। अमिताभ ने सरकार के इस निर्णय से संबंधित अभिलेख मांगे थे।
विशेष सचिव, गृह विभाग कुमार प्रशांत के हस्ताक्षर से निर्गत आदेश के अनुसार अमिताभ ने अपने अनिवार्य सेवानिवृति से संबंधित पत्रावली के नोटशीट, पत्राचार, कार्यवृत आदि की प्रति मांगी थी। उनके द्वारा मांगे गए अभिलेख उन्हें नहीं दिए जा सकते हैं क्योंकि ये सभी अभिलेख अत्यंत गोपनीय प्रकृति के हैं जो उच्चतम स्तर के अधिकारियों के विचारविमर्श तथा अनुमोदन से संबंधित हैं।
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अमिताभ ने कहा है कि सरकार द्वारा मनमाने ढंग से उन्हें सेवा से निकाला जाना तथा अब उनकी जीविका से संबंधित सूचना भी नहीं देना अत्यंत दुखद है जो सरकार की गलत मंशा को दिखाता है।
इससे पूर्व गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने भी आरटीआई में ये सूचना देने से मना कर दिया था।