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दुष्कर्म के प्रयास व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल की सजा

Writer D by Writer D
07/05/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, बहराइच
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Imprisonment

Imprisonment

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बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने शनिवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल के कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है। आरोपी पर 60 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस द्वारा घटना के 10 दिन बाद ही चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि रामगांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग के साथ गांव निवासी मोहम्मद शरीफ पुत्र रहमत अली ने छह अप्रैल को दुष्कर्म का प्रयास किया था।

छह अप्रैल की रात 15 वर्षीय किशोरी घर में सो रही थी। तभी मोहम्मद शरीफ ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। किशोरी के शोर मचाने पर वह फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 10 दिन में ही चार्ज शीट दाखिल कर दी थी।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट के जज वरुण मोहित निगम ने मामले की सुनवाई की। न्यायधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए एक माह के अंदर ही फैसला दिया। आरोपी मोहम्मद शरीफ को 10 साल की सजा (Imprisonment) के साथ 60 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा के बाद आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

Tags: Bahraich Newscrime news
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