नई दिल्ली। दिल्ली में 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी। बिना अभिभावकों की अनुमति के स्कूल बच्चों को नहीं बुला सकेंगे।
दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा कि प्री-बोर्ड परीक्षाएं और प्रायोगिक परीक्षाएं कराने के लिए सरकारी स्कूल, गैर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल 10 वीं और 12 वीं के बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी।
दिल्ली में CBSE बोर्ड परीक्षाओं व प्रैक्टिकल के मद्देनज़र 10वीं और 12 वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसिलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जा रही है. अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा. बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.
— Manish Sisodia (@msisodia) January 13, 2021
इस दौरान स्कूल आने वाले बच्चों का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा और इसे अटेंडेंस के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि बच्चों का स्कूल आना या न आना पूरी तरह से अभिभावकों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा।
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इस दौरान स्कूलों में कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। स्कूल में सैनिटाइजेशन, निश्चित शारीरिक दूरी, मास्क पहनने जैसे अन्य नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है कि, ‘दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं व प्रैक्टिकल के मद्देनजर 10वीं और 12वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसिलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जा रही है। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।