नई दिल्ली| सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीसी) के रूपमें 36 हजार रुपये तक टैक्स छूट की पेशकश की है। इसको लेकर कई तरह की शर्ते हैं। पांच से 10 लाख रुपये आयकर श्रेणी में आने वाले लोगों को एलटीसी के रूप में करीब 30 हजार रुपये टैक्स बचत के लिए 4.32 लाख रुपये खर्च होंगे। यह राशि टैक्स छूट का 14 गुना से भी अधिक है। ऐसे में आखंमूंदकर इसकी फायदा लेना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इसकी पूरी पड़ताल के बाद ही इसका फायदा उठाएं।
कर्मचारियों को मान्य एलटीसी के रूप में दोनों तरफ के किराये पर प्रति व्यक्ति अधिकतम 36,000 रुपये नकद भत्ते के भुगतान पर आयकर छूट का लाभ मिलेगा। चार सदस्यों के परिवार पर अधिकतम छूट 1.44 लाख रुपये होगी। यह छूट कुछ शर्तों को पूरा करने पर मिलेगी। इसके तहत कर्मचारियों को एलटीसी किराया राशि का तीन गुना उन वस्तुओं/सेवाओं की खरीद पर करना होगा जिस पर जीएसटी (माल एवं सेवा कर) 12 प्रतिशत या उससे अधिक हो। उन्हें यह सामान या सेवाएं पंजीकृत दुकानदारों/सेवाप्रदाताओं से खरीदनी होंगी। भुगतान डिजिटल तरीके से 12 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच करना होगा।
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टैक्स सलाहकारों का कहना है कि पांच से 10 लाख रुपये आयकर श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को करीब 4.32 लाख रुपये खर्च करने पर करीब 30 हजार रुपये की बचत होगी। ऐसे में केवल टैक्स छूट के लिए इतनी राशि खर्च करना समझदारी वाला फैसला नहीं होगा। यह खर्च साल 2018 से 2021 तक की अवधि में होना चाहिए। कर्मचारी को इस रकम के तीन गुना के बराबर राशि की गैर खाद्य वस्तुओं की खरीदारी या सेवाओं जैसे यात्रा या होटल में ठहरने का किराया आदि पर खर्च करना होगा।
सरकार ने एलटीसी छूट के लिए गैर खाद्य वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, एसी और अन्य घरेलू उत्पाद आदि पर खर्च को भी शामिल किया है। डेलॉयट हाल्किसं एंड सेल्स एलएलपी के पार्टनर होमी मिस्त्री का कहना है कि आपको टीवी या अन्य घरेूल उपकरण खरीदने की जरूरत है तो एलटीसी छूट योजना के तहत उसका फायदा उठा सकते हैं। इस श्रेणी में कई उत्पाद हैं जिनपर जीएसटी की दर 12 फीसदी या उससे अधिक है।
चालू वित्त वर्ष से लागू नई टैक्स श्रेणी का लाभ लेने वालों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। टीमलीज की सह-संस्थापक ऋतिपर्णा चक्रबर्ती का कहना है कि एलटीसी का लाभ घरेलू यात्रा पर हुए खर्च के एवज में ही मिलेगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी नकद वाचर योजना के तहत मान्य एलटीसी किराया का तीन गुनी राशि से कम खर्च करता है, वह मान्य एलटीसी किराया की पूरी राशि और संबंधित आयकर छूट पाने का हकदार नहीं होगा। दोनों राशि उसी अनुपात में कम हो जाएगी।