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कोर्ट ने शख्स को सुनाई 170 साल की सजा, जानें पूरा मामला

Writer D by Writer D
30/06/2023
in Main Slider, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय
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Imprisonment

Imprisonment

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भोपाल। मध्य प्रदेश के सागर में कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को 170 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने 34 लोगों से व्यापार का झांसा देकर 72 लाख रुपये ऐंठ लिए थे। दोषी व्यक्ति गुजरात का रहने वाला है। उसने लोगों से कहा था कि वह गांव में एक कपड़ा फैक्ट्री खोलना चाहता है। इसमें जो भी पैसे देगा, उसे काफी फायदा होगा। इसी झांसे में आकर लोगों ने पैसे दे दिए थे।

ग्रामीणों ने नासिर मोहम्मद के झांसे में आकर उसे पैसे दे दिए थे। नासिर ने 34 लोगों से 72 लाख रुपये ऐंठ लिए थे। वह गुजरात का रहने वाला है। उसने सागर के भैसा पहाड़ी गांव में मकान किराए से लिया था और खुद को कपड़ा फैक्ट्री का मालिक बताता था।

नासिर ने लोगों से कहा था कि उसकी वियतनाम, दुबई, कंबोडिया में कपड़े की फैक्ट्रियां हैं। वह इस गांव में भी कपड़े की फैक्ट्री खोलना चाहता है। जो भी अन्य लोग दुकान खोलना चाहते हैं, वह पैसे दें तो अच्छा मुनाफा होगा। इसी झांसे में आकर लोगों ने पैसे दे दिए थे। इसके बाद जब लोगों ने उससे पैसे मांगे तो नहीं मिले।

कोर्ट ने 3 लाख 40 हजार का लगाया जुर्माना

अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने बताया कि साल 2021 से यह केस अब्दुल्लाह अहमद साहब की कोर्ट में चल रहा था। धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है। कुल 34 लोग धोखाधड़ी के शिकार हुए थे। इसलिए हर मामले की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी। इस तरह कुल 170 साल की सजा का आदेश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने 3 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कपड़ा फैक्ट्री के नाम पर लिए थे पैसे

दोषी व्यक्ति ने सागर के लोगों से धोखाधड़ी कर 72 लाख रुपये ले लिए थे। दोषी ने लोगों से कहा था कि वह कपड़ा फैक्ट्री खोल रहा है, इसी को लेकर पैसों की जरूरत है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 34 लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई, इसलिए प्रत्येक सजा क्रम से चलेगी। इसमें प्रत्येक मामले में 5 वर्ष की सजा हुई, उसके लिए 170 वर्ष जेल में रहना पड़ेगा।

Tags: imprisonmentmadhya pradesh newsNational newssagar court
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