• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कोर्ट ने शख्स को सुनाई 170 साल की सजा, जानें पूरा मामला

Writer D by Writer D
30/06/2023
in Main Slider, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

भोपाल। मध्य प्रदेश के सागर में कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को 170 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने 34 लोगों से व्यापार का झांसा देकर 72 लाख रुपये ऐंठ लिए थे। दोषी व्यक्ति गुजरात का रहने वाला है। उसने लोगों से कहा था कि वह गांव में एक कपड़ा फैक्ट्री खोलना चाहता है। इसमें जो भी पैसे देगा, उसे काफी फायदा होगा। इसी झांसे में आकर लोगों ने पैसे दे दिए थे।

ग्रामीणों ने नासिर मोहम्मद के झांसे में आकर उसे पैसे दे दिए थे। नासिर ने 34 लोगों से 72 लाख रुपये ऐंठ लिए थे। वह गुजरात का रहने वाला है। उसने सागर के भैसा पहाड़ी गांव में मकान किराए से लिया था और खुद को कपड़ा फैक्ट्री का मालिक बताता था।

नासिर ने लोगों से कहा था कि उसकी वियतनाम, दुबई, कंबोडिया में कपड़े की फैक्ट्रियां हैं। वह इस गांव में भी कपड़े की फैक्ट्री खोलना चाहता है। जो भी अन्य लोग दुकान खोलना चाहते हैं, वह पैसे दें तो अच्छा मुनाफा होगा। इसी झांसे में आकर लोगों ने पैसे दे दिए थे। इसके बाद जब लोगों ने उससे पैसे मांगे तो नहीं मिले।

कोर्ट ने 3 लाख 40 हजार का लगाया जुर्माना

अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने बताया कि साल 2021 से यह केस अब्दुल्लाह अहमद साहब की कोर्ट में चल रहा था। धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है। कुल 34 लोग धोखाधड़ी के शिकार हुए थे। इसलिए हर मामले की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी। इस तरह कुल 170 साल की सजा का आदेश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने 3 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कपड़ा फैक्ट्री के नाम पर लिए थे पैसे

दोषी व्यक्ति ने सागर के लोगों से धोखाधड़ी कर 72 लाख रुपये ले लिए थे। दोषी ने लोगों से कहा था कि वह कपड़ा फैक्ट्री खोल रहा है, इसी को लेकर पैसों की जरूरत है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 34 लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई, इसलिए प्रत्येक सजा क्रम से चलेगी। इसमें प्रत्येक मामले में 5 वर्ष की सजा हुई, उसके लिए 170 वर्ष जेल में रहना पड़ेगा।

Tags: imprisonmentmadhya pradesh newsNational newssagar court
Previous Post

व्रत में फलाहार में बनाएं प्रोटीन से भरपूर पनीर की खीर

Next Post

ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स पहली बार 64000 के पार बंद हुआ

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

क्रीड़ा विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूर्ण हो, गुणवत्ता से समझौता नहीं : CM धामी

07/08/2026
Anand Bardhan
Main Slider

कुंभ-2027 से पहले गंगा कॉरिडोर समेत बड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

07/08/2026
Punjab Assembly
पंजाब

पंजाब विधानसभा में गूंजा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन का मुद्दा, नेता प्रतिपक्ष ने मांगा जवाब

07/08/2026
Dhami Cabinet
Main Slider

धामी मंत्रिमंडल के बड़े फैसले: पशुपालकों, श्रमिकों और युवाओं को राहत, हाईकोर्ट परिसर व गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार को मंजूरी

07/08/2026
CM Nayab Saini
राष्ट्रीय

हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में होंगे वन महोत्सव: CM नायब सैनी

07/08/2026
Next Post
Share Market

ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स पहली बार 64000 के पार बंद हुआ

यह भी पढ़ें

CM Yogi

सीएम योगी ने MSME उद्यमियों को 50,000 करोड़ देकर रचा इतिहास

16/09/2023
Stole

महिला और बच्चों को बंधक बनाकर लाखों की लूट, जांच में जुटी पुलिस

11/08/2021
Engineer

जूनियर इंजीनियर पदों पर निकली हैं भर्तियां, इस डेट तक करें आवेदन

30/05/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version