• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

युवती से अवैध संबंध बनाने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले को सात साल की सजा

Desk by Desk
04/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, बुलंदशहर
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अपर जिला सत्र न्यायालय ने ,पड़ोस में रहने वाली एक युवती से अवैध संबंध बनाने के लिए उसे प्रताड़ित करने और आत्महत्या को मजबूर करने के जुर्म में एक युवक को मंगलवार को 7 वर्ष की सश्रम कैद और 10 हजार रूपये का का जुर्माना किया गया ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार खुर्जा नगर स्थित मोहल्ला महेश वाटिका निवासी महिला संगीता देवी ने 2 अगस्त 2019 को खुर्जा नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17, वर्षीय बेटी ने घर में विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है।

मां संगीता का आरोप था कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक सुनील कुमार सिंह उसे प्रताड़ित करता था और उस पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था1 संगीता देवी ने बताया कि 31 जुलाई को उसकी पुत्री घर में अकेली थी जब वह रात में घर लौटी तो वह तड़प रही थी। तड़पते हुए पुत्री ने बताया कि पड़ोसी युवक उसके साथ कॉलेज कंप्यूटर सीखने के लिए जाते समय छेड़खानी करता था और उस पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था।

 फिरोजाबाद : परिवार पर दबाव बनाने के लिए छात्र ने रचा अपने ही अपहरण का नाटक

उसी से मजबूर होकर उसने जहरीला पदार्थ खाकर जीवन लीला समाप्त करने का फैसला लिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर सुनील कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय में हुई। मृतका की मां संगीता देवी सहित 8 गवाह पेश किए गए। उपलब्ध प्रमाण और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त सुनील कुमार सिंह को युवती के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए उसे प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी करार दिया।

एडीजे पल्लवी अग्रवाल ने युवक को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10हजार के अर्थदंड की सजा सुना दी।

Tags: crime newscrime news in hindilatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in Hindi
Previous Post

 फिरोजाबाद : परिवार पर दबाव बनाने के लिए छात्र ने रचा अपने ही अपहरण का नाटक

Next Post

बुलंदशहर : मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

Desk

Desk

Related Posts

cotton clothes
फैशन/शैली

कॉटन के कपड़ों की इस तरह करें देखभाल, लंबे समय तक बनी रहेगी इनकी चमक

26/05/2026
cm yogi
Main Slider

मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं

25/05/2026
Main Slider

जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास का प्रभावी केंद्र बनाया जाए: मुख्यमंत्री

25/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

कर संग्रह बढ़ाने के साथ ईमानदार व्यापारियों को मिले सुविधा, सम्मान और त्वरित समाधान: मुख्यमंत्री

25/05/2026
cm yogi
Main Slider

ग्राम प्रधानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा! चुनाव होने तक बने रहेंगे प्रशासक

25/05/2026
Next Post
rape penailty

बुलंदशहर : मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

यह भी पढ़ें

PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पुलिस बल की तारिफ

21/10/2020

CM धामी ने प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों का लिया जायजा

23/12/2021
SS Sandhu

05 सितंबर से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र: संधू

24/08/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version