इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर प्रयागराज से पूर्व सपा विधायक रहे सईद अहमद के पुत्र कवी अहमद की दुराचार व जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।
पूर्व विधायक के बेटे पर इस दुराचार के आरोप में सिविल लाइन्स थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने जमानत मंजूर कर राज्य सरकार से अर्जी पर जवाब मांगा है। अर्जी की सुनवाई 7 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह ने दिया है।
याची का कहना है कि वह और पीड़िता साथ में व्यवसाय करते थे। घाटा होने के बाद झूठे आरोप लगाये है। 13 सितम्बर 21 को प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़िता मिस इंडिया की तैयारी कर रही थी। उसने सिविल लाइंस में जिम भी ज्वाइन किया था।
2010 में याची उसके सम्पर्क में आया। आरोप है कि याची कवी अहमद नाम बदलकर उसे लखनऊ ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए ले गया और अवैध सम्बंध कायम कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा।
12 सितम्बर 21 को सिविल लाइंस में पीछा कर रहा था तो पीड़िता ने पुलिस बूथ पर पहुंच अपनी जान बचाई। फिर घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई है