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गुरमीत राम रहीम ने फिर की पैरोल की डिमांड, EC बोला- ऐसी क्या इमरजेंसी

Writer D by Writer D
29/09/2024
in राष्ट्रीय, क्राइम, हरयाणा
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Ram Rahim

Ram Rahim

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चंडीगढ़। बलात्कार के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) ने एक बार फिर पैरोल की मांग की है। पिछले महीने ही उन्हें 21 दिन की फरलो दी गई थी। इस बार उन्होंने 20 दिन की पैरोल की डिमांड की है। राज्य सरकार ने आदर्श आचार संहिता को देखते हुए उनके इस रिक्वेस्ट को मुख्य चुनाव अधिकारी के पास भेज दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस इमरजेंसी पैरोल के बारे में पूछा है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव अवधि के दौरान दोषी को पैरोल पर रिहा करना कितना सही है? डेरा प्रमुख इस समय हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। सिरसा के आश्रम में अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के जुर्म में वह 20 साल की सजा काट रहे हैं।

पिछले महीने मिली थी 21 दिन की फरलो

डेरा प्रमुख राम रहीम (Ram Rahim) को पिछले महीने की 13 तारीख को 21 दिन की फरलो मिली थी। जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले बाबा राम 20 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट के पास एप्लीकेशन दी थी। हरियाणा जेल विभाग के पास आई डेरा प्रमुख की पैरोल पर रिहाई की मांग की एप्लीकेशन हरियाणा सरकार ने राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेज दी है।

जेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में पैरोल मांगने के लिए कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल इमरजेंसी पैरोल के लिए कारण बताना जरूरी होता है। राम रहीम की 20 दिन की पैरोल 2024 तक बची है, इसलिए कारणों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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अधिकारी ने बताया कि पैरोल को आमतौर पर डिविजनल कमिश्नर स्तर पर मंजूरी दी जाती है। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कारण जेल विभाग ने इस मामले को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेज दिया है।

राम रहीम (Ram Rahim) को 20-20 साल की सजा

बाबा राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार और एक पत्रकार के कत्ल के जुर्म में सितंबर 2017 में 20-20 साल की उम्रकैद की सजा हुई थी। डेरा प्रमुख को जेल गए अभी सात साल ही हुए हैं।

Tags: Gurmeet Ram RahimHaryana electionsHaryana newsNational news
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