• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लंबे ‘लिव इन’ में रहने वाली महिला नहीं लगा सकती रेप का आरोप: सुप्रीम कोर्ट

Writer D by Writer D
06/03/2025
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Live-in Relationship

Live-in Relationship

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि लंबे समय तक लिव इन (Live-in Relationship) में रहने के बाद महिला अपने साथी पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकेगी। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में यह फैसला सुनाया है। खास बात है कि दोनों एक दशक से ज्यादा समय तक साथ रहे थे। अदालत ने इसे रिश्तों में खटास आने का मामला करार दिया है। साथ ही अपीलकर्ता पुरुष को आपराधिक कार्यवाही से राहत दी है।

16 सालों तक रहा संबंध टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे हालात में यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि शारीरिक संबंध सिर्फ शादी के वादे के आधार पर बनाए गए थे। महिला के आरोप थे कि वह आरोपी बैंक अधिकारी के साथ शादी के वादे के आधार पर 16 सालों तक संबंध(Live-in Relationship) बनाती रही। याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुनवाई कर रही थी।

रिश्तों में खटास का मामला है, कोर्ट ने कहा शिकायतकर्ता महिला पेशे से लेक्चरर हैं। अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट का कहना है कि दोनों ही पढ़े लिखे हैं और संबंध सहमति से बने थे, क्योंकि अलग-अलग शहरों में रहने के बाद भी दोनों का एक-दूसरे के घर पर आना जाना था। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट तौर पर रिश्तों में खटास आ जाने का मामला है।

नाबालिग दलित लड़की के साथ बर्बरता, दो महीने किया गैंगरेप; जबरन खिलया बीफ

सुप्रीम कोर्ट को सवाल अखबार के अनुसार, बेंच ने कहा, ‘यह मानना मुश्किल है कि शिकायतकर्ता करीब 16 सालों अपीलकर्ता की हर मांग पर झुकती रही हैं और इस बात पर बगैर विरोध जताए रहीं कि अपीलकर्ता शादी के झूठे वादे के आधार पर उनका यौन शोषण कर रहा था। 16 सालों का लंबा समय, जिस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बगैर रोक टोक जारी रहे। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि रिश्तों में कभी भी जबरदस्ती या धोखा देने की बात नहीं थी।’

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि कथित तौर पर शादी का वादा किया गया था, तो इतने समय तक उनका रिश्ते में रहना उनके दावों को कमजोर करता है।

Tags: delhi newslive in relationshipSupreme Court
Previous Post

इलाज के लिए एस्टिमेट मंगा लें, सरकार करेगी मददः मुख्यमंत्री

Next Post

मोहम्मद शमी ने गुनाह किया…, जानें क्रिकेटर पर क्यों भड़के बरेली के मौलाना

Writer D

Writer D

Related Posts

Father's Day
फैशन/शैली

आई लव यू डैडी से पापा कहते तक, ये गाने फादर्स डे को बनाते है और भी यादगार

15/06/2025
Make jam from watermelon peel
Main Slider

तरबूज के छिलके से बनाएं स्वादिष्ट रेसिपी, बच्चों के साथ बड़ों को भी आएगा पसंद

15/06/2025
Mango Pista Kulfi
Main Slider

खाने के बाद करें इस डिश को सर्व, सबपर चलेगा इसके जायका का जादू

15/06/2025
Sawan
Main Slider

कब से शुरू होगा सावन, इस दिन रखा जाएगा पहला सोमवारी व्रत

15/06/2025
Surya Dev
Main Slider

रविवार को करें इन चीजों का दान, बढ़ेगा धन-धान्य

15/06/2025
Next Post
Maulana Shahabuddin Razvi got angry on Mohammed Shami

मोहम्मद शमी ने गुनाह किया..., जानें क्रिकेटर पर क्यों भड़के बरेली के मौलाना

यह भी पढ़ें

bsnl

सालभर चलेगा प्लान और मिलेगा ढेर सारा डाटा, जानिए क्या है BSNL का नया प्लान

30/08/2021
Car

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के डिवाइडर से टकराकर कार बनी आग का गोला, तीन लोगों की मौत

07/02/2022
Murder

भाई को बचाने पहुंची किशोरी की निर्मम हत्या

22/04/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version