• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

विज्ञापनों के संबंध में प्रस्तावित दिशा-निर्देंशों का व्यापक मसौदा किया जारी

Desk by Desk
07/09/2020
in Business
0
ram vilas paswan

Ram Vilas Paswan

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली| विज्ञापनों के संबंध में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तावित दिशा-निर्देंशों का एक व्यापक मसौदा जारी किया है, जिसमें आसानी से न दिखने वाले या सामान्य उपभोक्ता के लिए समझने में कठिन Disclaimer (खंडनों या अस्वीकारोक्तियों) को भ्रामक करार दिया जाएगा। इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्रा​धिकरण की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इस प्राधिकरण का गठन हाल में किया गया है।

कंगारुओं के खिलाफ मैच जीतने पर भी इंग्लैंड टीम पर रैफरी क्रिस ब्रॉड ने लगाया जुर्माना

उपभोक्ता मंत्रालय ने इस मसौदे पर लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 18 सितंबर तक का समय दिया गया है। मसौदे में कहा गया है कि खंडन या डिस्केमर साफ, मोटा और पठनीय होना चा​​हिए।

य​दि यह विज्ञापन किसी आवाज या वायस ओवरमें सुनाया गया हो, तो उसके साथ लिखित पाठ भी चलाया जाए।  यह उसी आकार के फांट तथा भाषा में हो, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया गया हो।किसी खंडन या अस्वीकारोक्ति में विज्ञापन की किसी भ्रामक बात को शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार देश के 69,000 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क लगाने पर कर रही विचार

मसौदे में कहा गया है कि विज्ञापन में किसी माल या सेवा को मुफ्त या ​​नि:शुल्क या इसी तरह की किसी शब्दावली में प्रस्तुत न किया जाए, यदि उपभोक्ता को किसी उत्पाद की खरीद या डिलिवरी के लिए उसकी लागत से कुछ भी अलग भुगतान करना पड़ता हो। इसमें यह भी कहा है कि विज्ञापन में कपंनी के दावे की पुष्टि के लिए खड़े व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कि उसमें कही गयी बातें ठोस हों और उनकी पुष्टि की जा सके। उसे कोई असत्य या भ्रामक बात का प्रचार नहीं करना चाहिए।

Tags: AdvertisementConsumer Protection ActFreeTough Disclaimerउपभोक्ता संरक्षण अधिनियमकठिन डिस्केलमरनि:शुल्कफ्रीमुफ्तराम विलास पासवानविज्ञापन
Previous Post

सरकार देश के 69,000 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क लगाने पर कर रही विचार

Next Post

CMS के संस्थापक जगदीश गांधी दोबारा कोरोना की चपेट में

Desk

Desk

Related Posts

ED arrests MD of Jaypee Infratech Limited
Main Slider

ED का बड़ा एक्शन, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के MD को किया गिरफ्तार

13/11/2025
Post Office
Business

आपके पॉकेट में पोस्ट ऑफिस, अब घर बैठे मोबाइल पर होंगे सारे काम

12/11/2025
PM Kisan Yojana
Business

खत्म हुआ पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार, जानें कब होगी जारी

11/11/2025
Gold
Business

सोने-चांदी की चमक में फिर आई तेजी, चेक करें आज का गोल्ड रेट

10/11/2025
Air tickets cancellation
Business

हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, अब 48 घंटे में बिना चार्ज कैंसिल होगा टिकट

04/11/2025
Next Post
जगदीश गांधी

CMS के संस्थापक जगदीश गांधी दोबारा कोरोना की चपेट में

यह भी पढ़ें

Pack House

नवरात्रि में पूर्वांचल के किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, बिहार के किसानों को भी मिलेगा लाभ

20/03/2023
Reliance Retail

जीआईसी 5,512.5 करोड़ और टीपीजी 1,837.5 करोड़ का करेगी निवेश

03/10/2020
Congress

कांग्रेस ने जारी की सातवीं सूची, 27 में से 11 महिलाओं को बनाया प्रत्याशी

03/02/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version