• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा- लंबे समय तक संबंध बनाने से इनकार करना हो सकता है तलाक का आधार

Writer D by Writer D
10/11/2024
in उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, राजनीति
0
Divorce

Divorce

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तलाक (Divorce) के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक यौन संबंध बनाने से इनकार करने के आधार पर तलाक लिया जा सकता है। यह फैसला जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनादी रमेश की बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने यह फैसला एक पति के द्वारा लगाई गई तलाक की याचिका की सुनवाई के दौरान सुनाया है, जिसमें उसने पत्नी के यौन संबंध बनाने से मना करने पर तलाक की मांग की थी।

कोर्ट ने यह टिप्पणी पति याचिका को खारिज करते हुए की है. पति ने मिर्जापुर फैमिली कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मिर्जापुर फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक (Divorce) की अर्जी को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता पति पेशे से डॉक्टर है. वहीं उसकी शादी जून 1999 में हुई थी। पत्नी भारतीय रेलवे की रिटायर्ड कर्मचारी है. दोनों के दो बच्चे है, जिसमें से एक बच्चा पिता के साथ रहता है और दूसरा बच्चा मां के साथ रहता है।

महाकुंभ में प्लास्टिक बैन, लगेंगे दोने,पत्तल और कुल्हड़ के स्टॉल

9 साल पहले पति ने मिर्जापुर फैमिली कोर्ट में क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक की अर्जी लगाई थी। पति का आरोप था कि पत्नी ने धार्मिक गुरु की बातों में आकर यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया। पत्नी ने पति के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दो बच्चों के पैदा होने से यह साबित होता है कि हम दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक यौन संबंध बनाने से इनकार करना के आधार की तलाक की मांग की जा सकती है।

यौन संबंध से इनकार करना हो सकता है तलाक (Divorce) का आधार

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनादी रमेश की खंडपीठ ने कहा कि पक्षकार किस प्रकार की शारीरिक अंतरंगता बनाए रख सकते हैं। यह विषय न्यायिक निर्धारण का विषय नहीं है। वैवाहिक संबंध में रहने वाले दोनों पक्षों के बीच सटीक प्रकृति संबंधों के बारे में कोई नियम बनाना कोर्ट का काम नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि यौन संबंध बनाने से इनकार करना तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक लगातार अस्तित्व में होना चाहिए।

Tags: Allahabad High Courtprayagraj news divorce case
Previous Post

महाकुंभ में प्लास्टिक बैन, लगेंगे दोने,पत्तल और कुल्हड़ के स्टॉल

Next Post

बार में हथियारबंद हमलावर ने की अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत; कई घायल

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Vishnudev Sai
राजनीति

बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री

12/03/2026
UP Police SI Exam
Main Slider

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के लिए लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को

12/03/2026
PM Kisan Samman Nidhi
Main Slider

उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आएगी ‘सम्मान निधि’

12/03/2026
Mukhyamantri Medhavi Protsahan Scholarship Scheme
राजनीति

मेधावी छात्रों का पूरा ध्यान, छात्रवृत्ति योजना ‘वरदान’

12/03/2026
CM Yogi
Main Slider

राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन की सभी तैयारियां समय से की जाएं पूर्ण: मुख्यमंत्री योगी

12/03/2026
Next Post
Firing

बार में हथियारबंद हमलावर ने की अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत; कई घायल

यह भी पढ़ें

Draupadi Murmu, yogi

सीएम योगी ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई

22/06/2022
pulwama attacked

महबूबा मुफ़्ती को नहीं मिली पुलवामा जाने की इजाजत, फारुक और उमर अब्दुला नजरबंद

14/02/2021
Holi

होली 2025 में कब है, जानें होलिका दहन की डेट भी

09/11/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version