समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को मुरादाबाद की MP-MLA विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 2008 में थाना छजलैट क्षेत्र में जाम लगाने से संबंधित दर्ज मुकदमे से उन्हें बरी कर दिया है। यह मुकदमा दरअसल 2020 में पंजीकृत हुआ था। लंबे समय से इस मामले की सुनवाई चल रही थी और मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को क्लीन चिट दे दी।
जानकारी के मुताबिक, अब तक इस मामले में कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। बचाव पक्ष की ओर से भी एक डिफेंस विटनेस को कोर्ट के सामने पेश किया गया था। तमाम बहसों और गवाहियों के बाद अदालत ने आजम खान को बरी करने का फैसला सुनाया।
हालांकि फैसले की कॉपी अभी अधिवक्ताओं के पास नहीं पहुंची है, पर अधिवक्ताओं का कहना है कि यह उनके लिए बड़ी कानूनी जीत साबित हुई है।
आजम खान (Azam Khan) और उनके समर्थकों पर दर्ज हुआ था मुकदमा
छजलैट थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में जाम लगाने को लेकर आजम खान (Azam Khan) और उनके समर्थकों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में 2020 में उसी मामले को धारा 174A (गैरहाजिरी या फरारी) के तहत आगे बढ़ाया गया। इस मामले में मंगलवार को अदालत ने बड़ा निर्णय सुनाते हुए आजम खान को राहत दी है।