उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में विधिक सेवा दिवस के मौके पर सोमवार को जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष पाण्डेय ने सोमवार को यहाँ यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला जेल में निरुद्ध बंदियों को सशक्त करने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बंदियों को ज़िला कारागार मे मिलने वाली सुविधा के बारे में बताया गया।
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साक्षरता शिविर में उपस्थित न्यायिक अधिकारियो ने बताया कि वर्तमान में अधिवक्ता के न्यायिक कार्य से विरत है। जिसके चलते कोई भी बंदी स्वयं जमानत प्रार्थना पत्र ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सम्बंधित न्यायालय को दे सकता है। उन्होंने बताया कि बंदियों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जायेगी।इस दौरान बंदियो द्वारा प्राधिकरण के दिये गये प्रार्थना पत्रों पर अविलंब उचित आदेश पारित किया जायेगा।
इस अवसर पर सचिव आशीष पाण्डेय ने बताया कि जेल में निरुद्ध बंदी को तत्काल नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हुए उनके बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए अधिवक्ता के सुविधा उपलब्ध किया गया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता श्री मुकेश सिंह ने बताया कि वे स्वयं बंदीयों की पैरवी न्यायालय पर करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी बंदी की सहायता हेतु नियुक्त होने पर वे उसके लिए पूरा प्रयास करते है।
इस अवसर पर सिविल जज जूनियर डिविज़न अजय सिंह, वरिष्ट जेलर वी० के० मिश्रा,जेलर सुनील सहित अन्य जेल अधिकारी उपस्थित थे।