नई दिल्ली. बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। साकेत कोर्ट ने आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी। साकेत कोर्ट ने 15 मार्च को आरिज खान को फांसी की सजा का आदेश दिया था।
कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि दुर्लभ से दुर्लभतम मामला है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये मामला न्याय के रक्षक की हत्या से जुड़ा है। एक पुलिस अधिकारी की काम करने के दौरान हत्या की गई है। पुलिस की ओर से उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
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घटनास्थल से मिले हथियारों के जखीरे से साफ पता चलता है कि आरोपित किसी की भी हत्या करने को उतारू थे। आरोपित के हाथ पर गन पाउडर मिले थे। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। आरिज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था।
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आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है। आरिज पर आरोप है कि वह दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान एक बिल्डिंग में मौजूद था। उसी बिल्डिंग में चार आतंकी मौजूद थे। चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी।
आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरिज आजमगढ़ का रहने वाला है। इस मामले में एक आरोपित शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है।