• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बाटला हाउस एनकाउंटर: दोषी आरिज खान ने फांसी की सजा को हाई कोर्ट में दी चुनौती

Desk by Desk
24/07/2021
in Main Slider, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
बाटला हाउस एनकाउंटर दोषी आरिज खान ने फांसी की सजा को हाई कोर्ट में दी चुनौती

बाटला हाउस एनकाउंटर दोषी आरिज खान ने फांसी की सजा को हाई कोर्ट में दी चुनौती

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली. बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। साकेत कोर्ट ने आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी। साकेत कोर्ट ने 15 मार्च को आरिज खान को फांसी की सजा का आदेश दिया था।

कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि दुर्लभ से दुर्लभतम मामला है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये मामला न्याय के रक्षक की हत्या से जुड़ा है। एक पुलिस अधिकारी की काम करने के दौरान हत्या की गई है। पुलिस की ओर से उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र राज्यपाल से कॉल पर की बात, बारिश से हुई मौतों पर जताई चिंता

घटनास्थल से मिले हथियारों के जखीरे से साफ पता चलता है कि आरोपित किसी की भी हत्या करने को उतारू थे। आरोपित के हाथ पर गन पाउडर मिले थे। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। आरिज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था।

21 साल बाद वेटलिफ्टिंग में भारत को मिला मेडल, PM मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है। आरिज पर आरोप है कि वह दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान एक बिल्डिंग में मौजूद था। उसी बिल्डिंग में चार आतंकी मौजूद थे। चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी।

आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरिज आजमगढ़ का रहने वाला है। इस मामले में एक आरोपित शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है।

Tags: Ariz Khan sentenced to deathBatla House encounterconvict Ariz KhanDelhi high courtDelhi Policesaket courtआरिज खान को फांसी की सजादिल्ली पुलिसदिल्ली हाई कोर्टदोषी आरिज खानबाटला हाउस एनकाउंटरसाकेत कोर्ट
Previous Post

Bigg Boss 15 को सलमान नहीं ये एक्टर करेंगे होस्ट, अलग अंदाज में नजर आएगा शो

Next Post

खेसारी का नया गाना ‘टेम्पू के कमाई’ ने मचाई धूम, कुछ ही घंटों में मिले लाखों व्यूज

Desk

Desk

Related Posts

Potato Pinwheel
Main Slider

घर आएं गेस्ट के लिए झटपट बनाएं चटपटे पोटेटो पिनवील

19/07/2026
chutney
Main Slider

इसका जायका खाने में लगाएगा स्वाद का तड़का, देखें रेसिपी

19/07/2026
Eyebrows
Main Slider

आइब्रो को घनी बनाने के लिए अपनाएं ये उपाय

19/07/2026
Gold Facial
Main Slider

खुद से ही करें ये फेशियल, बच जाएगा पार्लर का खर्चा

19/07/2026
CM Yogi
Main Slider

मुख्यमंत्री योगी ने जापान के उदाहरण के साथ बच्चों को दिया आत्म अनुशासन व परिश्रम का मंत्र

18/07/2026
Next Post
khesari lal

खेसारी का नया गाना 'टेम्पू के कमाई' ने मचाई धूम, कुछ ही घंटों में मिले लाखों व्यूज

यह भी पढ़ें

गैस सिलेण्डर में विस्फोट Explosion in gas cylinder

लखनऊ : पारा क्षेत्र में दुकान में गैस सिलेण्डर में विस्फोट,एक की मौत व एक घायल

27/10/2020
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट : डीएम को परिसंपत्तियां कुर्क करने का अधिकार अनिवार्य नहीं

06/11/2020

मलिन बस्ती पहुंचे सीएम योगी, मनीराम के घर किया ‘सहभोज’

06/05/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version