रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) के परिवार को शत्रु संपत्ति मामले में गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद की पत्नी और बेटे समेत परिवार के तीन सदस्यों को नियमित जमानत दे दी है। आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा, उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान और उनकी बहन निकहत अखलाक इससे पहले अंतरिम जमानत पर थे।
आजम खान (Azam Khan) का परिवार अपनी नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए रामपुर में एमपी-एमएलए विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए। आजम खान के परिवार के वकील विनोद शर्मा ने बताया, ‘आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निकहत अखलाक आज अदालत में पेश हुए और उन्हें नियमित जमानत दे दी गई।
अदालत के फैसले के बाद परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत में कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, वकील विनोद शर्मा ने भी मामले के बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कई लोग आरोपी हैं लेकिन अदालत ने केवल तीन लोगों को ही जमानत दी है।
बता दें कि साल 2017 से लेकर अब तक आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ अतिक्रमण से लेकर चोरी तक के करीब 100 मामले दर्ज किए गए हैं। परिवार के सभी सदस्य कई मामलों में जमानत पर बाहर हैं। वहीं, आजम खान पिछले 19 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान के परिवार पर शत्रु संपत्ति से संबंधित मामले में 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है।









