मीरजापुर। न्यायालय के आदेश पर विंध्याचल थाने पर जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा के परियोजना अधिकारी और लिपिक समेत 12 लोगों के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज से जमीन हड़प कर प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए जाने पर शनिवार को मुकदमा दर्ज (Case Filed) किया गया। विंध्याचल पूरब मोहाल निवासी नंदमोहन मिश्र की गुहार पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
नंदमोहन मिश्र के पिता स्व. मनमोहन मिश्र की पुश्तैनी जमीन विंध्याचल के वार्ड नंबर एक में है। राजस्व अभिलेखों में भी उनके परिवार के नाम से दर्ज है। इस पर कच्चा मकान बनाया गया था। उस जमीन को डूडा के अधिकारियों ने नगर पालिका परिषद की मिलीभगत से अपने नाम दर्ज करा लिया। इसे अपना बताकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रुपये भी निकाल लिए।
जानकारी होने पर नंदमोहन मिश्र ने 22 अक्टूबर 2018 को आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखकर न्याय मांगा। इसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों ने नगर पालिका परिषद की मिलीभगत से जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। प्रधानमंत्री आवास योजना का धन लेने के लिए यह साजिश रची गई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर विंध्याचल थाने पर डूडा की परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव एवं लिपिक प्रभाकर पांडेय समेत 12 लोगों पर मुकदमा किया गया। पीड़ित परिवार के नाम से आराजी नंबर 1130 में 1770 हेक्टेयर जमीन दर्ज थी, जिसे अब 1130/3 में 1140 हेक्टेयर भूमि बताया गया है। पुलिस मामले को दर्ज कर विवेचना कर रही है।