उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के बिधूना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज के जरिये सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में सपा नेता और तत्कालीन रजिस्टार कानूनगो के विरुद्ध लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि तहसील में कार्यरत रजिस्ट्रार कानूनगो बब्लेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो छविराम निवासी इटावा व कुदरकोट निवासी सपा नेता रामनरेश यादव उर्फ मान सिंह ने वर्ष 2001 में भूमि आवंटन संबंधी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर तत्कालीन तहसीलदार उमाशंकर सचान व तत्कालीन उपजिलाधिकारी हरप्रसाद त्रिपाठी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर आवंटन पत्रावली तैयार कर आवंटन प्रक्रिया पूर्ण कर सरकारी भूमि का आवंटन करा कब्जा कर लिया था।
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उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा तत्कालीन तहसीलदार उमाशंकर सचान (वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर) व सेवानिवृत्त उपजिलाधिकारी हरप्रसाद त्रिपाठी से पत्राचार कर जानकारी ली गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि उस समय उन लोगों द्वारा पत्रावली को निरस्त कर दिया गया था।
वर्तमान में जिस आवंटन पत्रावली की जानकारी चाही गयी है उसे उनके फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित तरीके से तैयार करने की पुष्टि की गयी। जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो छविराम ने सपा नेता रामनरेश यादव के साथ मिलकर कूटरचित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल कराने में संलिप्त थे।
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पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर सपा नेता व तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो के खिलाफ लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के तहत समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। उपजिलाधिकारी राशिद अली खान ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्यवाही की गयी है।