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नए साल से बदल जाएगा चेक पेमेंट का नियम, जानिए क्या हुए हैं बदलाव

Desk by Desk
13/12/2020
in Main Slider, ख़ास खबर
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cheque payment

cheque payment

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नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत के साथ ही चेक पेमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जनवरी, 2021 से चेक के पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने अगस्त में ही इस संबंध में घोषणा की थी।

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क्या होता है पॉजिटिव पे सिस्टम

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी थर्ड पार्टी को चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी। इस सिस्टम से 50,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को रि-कंफर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी।

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इस सिस्टम के जरिए चेक की जानकारी एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दी जा सकती है। चेक की पेमेंट करने से पहले इन जानकारियों की दोबारा जांच की जाएगी। कोई गड़बड़ी मिलने पर ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टम’ द्वारा इसे मार्क कर ड्राई बैंक और प्रेजेंटिंग बैंक को जानकारी दी जाएगी।  ये नियम 50 हजार रुपये और उससे ऊपर के सभी भुगतान मामलों के लिए होगा। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने का निर्णय खाताधारक के हाथ में होगा। वहीं, बैंक अगर चाहें तो पांच लाख और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकता है।

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