• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हत्यारोपी मां को बेटी की अभिरक्षा देने से कोर्ट का इंकार, याचिका खारिज

Writer D by Writer D
01/03/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, प्रयागराज
0
High court
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चे की अभिरक्षा सौंपते समय हमेशा बच्चे का हित देखा जायेगा और न्यायालय इसी आधार पर फैसला करेगा।

न्यायालय ने पति की हत्या मामले में आरोपी याची पत्नी को दो साल की बेटी की अभिरक्षा सौंपने से इंकार कर दिया है। बच्ची अपने बाबा के साथ रह रही है। मां के खिलाफ आपराधिक केस चल रहा है।

न्यायालय ने कहा है कि यदि संदेह का लाभ देते हुए याची बरी होती है तो वह सक्षम अदालत में अपनी बेटी की अभिरक्षा अर्जी दे सकती है और न्यायालय नियमानुसार आदेश देगी।

अमौसी एयपोर्ट पर लाखों के सोने समेत यात्री गिरफ्तार, सवा लाख के आईफोन भी बरामद

न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मुंबई की ज्ञानमती कुशवाहा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है।

याची का कहना था कि उसने कृष्ण कुशवाहा से लव मैरिज की थी । परिवार नाखुश था और 28 मई 2017 को बेटी दृशा पैदा हुई। सभी मुंबई में रहते थे । याची का पति 11 मई 2018 अपने पैतृक निवास झांसी आया था और 13 मई 2018 को मामा कमल कुशवाहा का फोन आया कि कृष्ण कुशवाहा की मौत हो गयी है।

जब वह झांसी आयी तो उसे थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में 11 सितंबर 2018 को जमानत पर छूटी और अपनी बेटी की अभिरक्षा मांगी । बेटी उसके बाबा सुरेश कुशवाहा के पास है। पुलिस को भी सूचना दी। कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दाखिल की थी।

न्यायालय ने अपराध मे लिप्तता पर बच्चे के हित को देखते हुए राहत देने से इंकार कर दिया है।

Tags: High Courtup news
Previous Post

अमौसी एयपोर्ट पर लाखों के सोने समेत यात्री गिरफ्तार, सवा लाख के आईफोन भी बरामद

Next Post

जमीन के लालच में पिता की गला घोंटकर कर हत्या, हत्यारोपी बेटे की तलाश में पुलिस

Writer D

Writer D

Related Posts

De Tan
Main Slider

फेस पैक से पाएं खूबसूरत चेहरा

14/06/2026
Puja Ghar
Main Slider

पूजा घर से बनी रहेगी सकारात्मक ऊर्जा, जानें कैसा हो मंदिर

14/06/2026
Asthma
Main Slider

इन संकेतों को ना करें नजरअंदाज, करते हैं इस बड़ी बीमारी की ओर इशारा

14/06/2026
Horseshoe
Main Slider

घर में लगाएं ये एक चीज, नहीं होगी किसी चीज की कमी

14/06/2026
Biogas plant
उत्तर प्रदेश

गो संरक्षण विशेष: उत्तर प्रदेश में गांवों के एक लाख घरों में लगेंगे मिनी बायोगैस प्लांट

13/06/2026
Next Post
deadly attacked

जमीन के लालच में पिता की गला घोंटकर कर हत्या, हत्यारोपी बेटे की तलाश में पुलिस

यह भी पढ़ें

NCB हिरासत से जेल भेजे गए आर्यन, जमानत पर रूकी सुनवाई

08/10/2021
Arrested

आठ वर्ष से फरार पॉक्सो एक्ट का अभियुक्त गिरफ्तार

17/06/2023
corona curfew uttrakhand

इस राज्य में 24 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, नई एसओपी जारी

16/08/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version