• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हत्यारोपी मां को बेटी की अभिरक्षा देने से कोर्ट का इंकार, याचिका खारिज

Writer D by Writer D
01/03/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, प्रयागराज
0
High court
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चे की अभिरक्षा सौंपते समय हमेशा बच्चे का हित देखा जायेगा और न्यायालय इसी आधार पर फैसला करेगा।

न्यायालय ने पति की हत्या मामले में आरोपी याची पत्नी को दो साल की बेटी की अभिरक्षा सौंपने से इंकार कर दिया है। बच्ची अपने बाबा के साथ रह रही है। मां के खिलाफ आपराधिक केस चल रहा है।

न्यायालय ने कहा है कि यदि संदेह का लाभ देते हुए याची बरी होती है तो वह सक्षम अदालत में अपनी बेटी की अभिरक्षा अर्जी दे सकती है और न्यायालय नियमानुसार आदेश देगी।

अमौसी एयपोर्ट पर लाखों के सोने समेत यात्री गिरफ्तार, सवा लाख के आईफोन भी बरामद

न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मुंबई की ज्ञानमती कुशवाहा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है।

याची का कहना था कि उसने कृष्ण कुशवाहा से लव मैरिज की थी । परिवार नाखुश था और 28 मई 2017 को बेटी दृशा पैदा हुई। सभी मुंबई में रहते थे । याची का पति 11 मई 2018 अपने पैतृक निवास झांसी आया था और 13 मई 2018 को मामा कमल कुशवाहा का फोन आया कि कृष्ण कुशवाहा की मौत हो गयी है।

जब वह झांसी आयी तो उसे थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में 11 सितंबर 2018 को जमानत पर छूटी और अपनी बेटी की अभिरक्षा मांगी । बेटी उसके बाबा सुरेश कुशवाहा के पास है। पुलिस को भी सूचना दी। कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दाखिल की थी।

न्यायालय ने अपराध मे लिप्तता पर बच्चे के हित को देखते हुए राहत देने से इंकार कर दिया है।

Tags: High Courtup news
Previous Post

अमौसी एयपोर्ट पर लाखों के सोने समेत यात्री गिरफ्तार, सवा लाख के आईफोन भी बरामद

Next Post

जमीन के लालच में पिता की गला घोंटकर कर हत्या, हत्यारोपी बेटे की तलाश में पुलिस

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

गणेश चतुर्थी: बप्पा को चढ़ाएं इंस्टेंट लड्डू, नोट कर लें रेसिपी

15/09/2026
Main Slider

इस बेहतरीन डिश से करें दिन की शुरुआत, टेस्ट के साथ मिलेगी हेल्थ भी

15/09/2026
Main Slider

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करें: धामी

14/09/2026
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में गोवंश संरक्षण को मिल रहा बढ़ावा

14/09/2026
Main Slider

504 रोवर से बदल रहा जमीन की पैमाइश का तरीका, योगी सरकार ने राजस्व सर्वेक्षण को बनाया हाईटेक

14/09/2026
Next Post
deadly attacked

जमीन के लालच में पिता की गला घोंटकर कर हत्या, हत्यारोपी बेटे की तलाश में पुलिस

यह भी पढ़ें

Maa Kushmanda

Navratri 5th Day: आज करें मां कूष्मांडा की आराधना, पढ़ें यह आरती और पाएं सुख-समृद्धि

26/09/2025

रिटायर्ड अध्यापक की मंदिर परिसर में निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस

12/09/2020
UP Assembly

यूपी विधानसभा सत्र में सदन में मोबाइल ले जाने पर लगी रोक, बैनर-झंडा पर लगा प्रतिबंध

25/11/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version