नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 26 अक्तूबर को दिए अपने आदेश में कहा कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि तन्हा के खिलाफ लगाए गए आरोप सत्य हैं। दंगों में कथित साजिश का हिस्सा होने के आरोप में तन्हा को गिरफ्तार किया गया था।
नागरिकता कानून समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे।