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बगैर मास्क घूमने वालों की कोरोना केंद्र में लगे ड्यूटी: गुजरात हाई कोर्ट

Desk by Desk
02/12/2020
in Main Slider, गुजरात, राष्ट्रीय, स्वास्थ्य
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कोरोना केंद्र में लगे ड्यूटी Duty at corona center

कोरोना केंद्र में लगे ड्यूटी

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अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को बिना मास्क पहने बाहर घूमने वालों के लिए बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी सम्बंधी नियमों का पालन नहीं करने वालों को कोरोना रोगियों की देखभाल के लिए बने कोविड केंद्रो में सामुदायिक सेवा के लिए लगाया जाए।

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को ऐसे केंद्रो पर पांच से पंद्रह दिनो तक रोज़ चार से छह घंटे तक सफ़ाई, खाना बनाने, डाटा और अन्य रेकर्ड आदि में मदद जैसे ग़ैर मेडिकल सेवा के कार्य में लगाना चाहिए। ऐसा करते समय उम्र, लिंग आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए।

क्या किसान आंदोलन हो चुका है हाईजैक?, जांच एजेंसीयां करेंगी खुलासा।

अदालत ने कहा कि यह सज़ा उस आर्थिक दंड के अतिरिक्त होगी जो इसके लिए पहले से तय हैं। ज्ञातव्य है कि कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने पर दंड की राशि बढ़ा कर 1000 रुपए कर दी है।

राज्य में अब तक कोरोना के 2 लाख 10 हज़ार से अधिक मामले आए है जिनमे से क़रीब 15 हज़ार सक्रिय हैं। अब तक 4 हज़ार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अदालत ने राज्य सरकार से अपने निर्देश के अनुपालन के मामले में एक रिपोर्ट 24 दिसंबर तक जमा करने के आदेश भी दिए हैं।

Tags: coronaCorona GuidelineCoronavirusDuty at corona centergujarat high courtHigh Courtकोरोनाकोरोना केंद्र में लगे ड्यूटीकोरोना गाइडइलाइन Gujaratकोरोनावायरसगुजरातगुजरात हाईकोर्टहाईकोर्ट
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