• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दहेज हत्या के दोषी पति और सास को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 15-15 हजार जुर्माना

चार वर्ष के भीतर हुआ फैसला

Jai Prakash by Jai Prakash
15/09/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, सिद्धार्थनगर
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दहेज हत्या के दोषियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15-15 हजार का जुर्माना

विधि संवाददाता, सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय प्रथम कामेश शुक्ला ने निर्णय में दहेज हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए पति आकाश एवं सास जगमाती को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दोनों पर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।
बस्ती जनपद के थाना वाल्टरगंज क्षेत्र के गाँव श्रीपालपुर टोला खलरिया निवासी संदीप कुमार पुत्र रामदास ने खेसरहा थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसके छोटी बहन बन्दना की शादी वर्ष 2016 में थानाक्षेत्र के गाँव बनवार निवासी आकाश से हुई थी। पति आकाश और सास जगमाती उसकी बहन को दहेज के लिए मारते पीटते हुए प्रताड़ित करते थे। जब उसकी बहन ने इन बातों की जानकारी उसको दिया तो वह बहन की सास व पति को समझाने बुझाने के लिए उनलोगों से बात किया तो वह लोग आक्रोशित होकर उसे भी गाली-गुफ्ता देने लगे और फिर उनलोगों ने 29 अप्रैल 2018 को वन्दना को मारा पीटा तत्पश्चात मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिये और बाहर से दरवाजा बन्द कर दिये। घटना की सूचना उसी गाँव की एक महिला ने अपने रिश्तेदारों को दिया जहाँ से उसे घटना की जानकारी हुई। वह तुरंत खेसरहा के सरकारी अस्पताल पहुँचा तब तक उसके बहन की मृत्यु हो चुकी थी। तहरीर के अनुसार पुलिस ने पति और सास के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का एफआईआर दर्ज करके विवेचनोपरांत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र भेजा। न्यायालय ने मामले में गवाहों एवं पुलिस व चिकित्सक का परीक्षण किया तथा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के आधार पर पति व सास को दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का दोषी ठहराया। सरकार की तरफ से पीड़ित की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने दोषियों को अधिकतम दण्ड एवं जुर्माने से दण्डित करने की मांग न्यायालय से किया जबकि बचाव पक्ष से दोषी पति व सास की पैरवी करते हुए अधिवक्ता गोपाल जी त्रिपाठी ने दोषियों को न्यूनतम सजा देने की दरख्वास्त किया। न्यायालय ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई करने के पश्चात दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए दोनों के ऊपर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।
विधि संवाददाता, सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय प्रथम कामेश शुक्ला ने निर्णय में दहेज हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए पति आकाश एवं सास जगमाती को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दोनों पर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।
बस्ती जनपद के थाना वाल्टरगंज क्षेत्र के गाँव श्रीपालपुर टोला खलरिया निवासी संदीप कुमार पुत्र रामदास ने खेसरहा थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसके छोटी बहन बन्दना की शादी वर्ष 2016 में थानाक्षेत्र के गाँव बनवार निवासी आकाश से हुई थी। पति आकाश और सास जगमाती उसकी बहन को दहेज के लिए मारते पीटते हुए प्रताड़ित करते थे। जब उसकी बहन ने इन बातों की जानकारी उसको दिया तो वह बहन की सास व पति को समझाने बुझाने के लिए उनलोगों से बात किया तो वह लोग आक्रोशित होकर उसे भी गाली-गुफ्ता देने लगे और फिर उनलोगों ने 29 अप्रैल 2018 को वन्दना को मारा पीटा तत्पश्चात मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिये और बाहर से दरवाजा बन्द कर दिये। घटना की सूचना उसी गाँव की एक महिला ने अपने रिश्तेदारों को दिया जहाँ से उसे घटना की जानकारी हुई। वह तुरंत खेसरहा के सरकारी अस्पताल पहुँचा तब तक उसके बहन की मृत्यु हो चुकी थी। तहरीर के अनुसार पुलिस ने पति और सास के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का एफआईआर दर्ज करके विवेचनोपरांत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र भेजा। न्यायालय ने मामले में गवाहों एवं पुलिस व चिकित्सक का परीक्षण किया तथा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के आधार पर पति व सास को दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का दोषी ठहराया। सरकार की तरफ से पीड़ित की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने दोषियों को अधिकतम दण्ड एवं जुर्माने से दण्डित करने की मांग न्यायालय से किया जबकि बचाव पक्ष से दोषी पति व सास की पैरवी करते हुए अधिवक्ता गोपाल जी त्रिपाठी ने दोषियों को न्यूनतम सजा देने की दरख्वास्त किया। न्यायालय ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई करने के पश्चात दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए दोनों के ऊपर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।

Tags: Demand of Dowry and Dowry Death Case JusticeDistrict and Session Court Siddharthnagar
Previous Post

हत्या के मामले में पूर्व विधायक व भाजपा नेता सहित चार को आजीवन कारावास

Next Post

इन संकेतों से जानें आपके पितर हो गए है, तृप्त, घर में होने वाला है खुशियों का डेरा

Jai Prakash

Jai Prakash

District CorrespondantSiddharthnagarwww.24GhanteOnline.com

Related Posts

Kalonji
फैशन/शैली

बालों की हर समस्या का हल है रसोई में रखा ये मसाला

08/11/2025
Cracked Heels
Main Slider

फटी एड़ियों पर आजमाएं ये हैक्स, कोमल और सुंदर हो जाएंगे पैर

08/11/2025
Fridge
Main Slider

फ्रिज में जम गई है गन्दगी, इन हैक्स से मिनटों में चमक जाएगा

08/11/2025
Brinjal
Main Slider

बैंगन में कीड़े हैं… खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

08/11/2025
Margashirsha Amavasya
Main Slider

मार्गशीर्ष अमावस्या कब है?, जानें पूजा का मुहूर्त एवं विधि

08/11/2025
Next Post
Sarva pitru Amavasya

इन संकेतों से जानें आपके पितर हो गए है, तृप्त, घर में होने वाला है खुशियों का डेरा

यह भी पढ़ें

Petrol and diesel price

आज घर से निकलने से पहले चेक कर लें पेट्रोल-डीजल के दाम

16/11/2020
arrested

25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

24/12/2021
Hanuman Jayanti

मंगलवार को इस विधि से करें पूजा, हनुमान जी होंगे प्रसन्न

18/04/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version