दहेज हत्या के दोषियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15-15 हजार का जुर्माना
विधि संवाददाता, सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय प्रथम कामेश शुक्ला ने निर्णय में दहेज हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए पति आकाश एवं सास जगमाती को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दोनों पर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।
बस्ती जनपद के थाना वाल्टरगंज क्षेत्र के गाँव श्रीपालपुर टोला खलरिया निवासी संदीप कुमार पुत्र रामदास ने खेसरहा थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसके छोटी बहन बन्दना की शादी वर्ष 2016 में थानाक्षेत्र के गाँव बनवार निवासी आकाश से हुई थी। पति आकाश और सास जगमाती उसकी बहन को दहेज के लिए मारते पीटते हुए प्रताड़ित करते थे। जब उसकी बहन ने इन बातों की जानकारी उसको दिया तो वह बहन की सास व पति को समझाने बुझाने के लिए उनलोगों से बात किया तो वह लोग आक्रोशित होकर उसे भी गाली-गुफ्ता देने लगे और फिर उनलोगों ने 29 अप्रैल 2018 को वन्दना को मारा पीटा तत्पश्चात मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिये और बाहर से दरवाजा बन्द कर दिये। घटना की सूचना उसी गाँव की एक महिला ने अपने रिश्तेदारों को दिया जहाँ से उसे घटना की जानकारी हुई। वह तुरंत खेसरहा के सरकारी अस्पताल पहुँचा तब तक उसके बहन की मृत्यु हो चुकी थी। तहरीर के अनुसार पुलिस ने पति और सास के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का एफआईआर दर्ज करके विवेचनोपरांत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र भेजा। न्यायालय ने मामले में गवाहों एवं पुलिस व चिकित्सक का परीक्षण किया तथा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के आधार पर पति व सास को दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का दोषी ठहराया। सरकार की तरफ से पीड़ित की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने दोषियों को अधिकतम दण्ड एवं जुर्माने से दण्डित करने की मांग न्यायालय से किया जबकि बचाव पक्ष से दोषी पति व सास की पैरवी करते हुए अधिवक्ता गोपाल जी त्रिपाठी ने दोषियों को न्यूनतम सजा देने की दरख्वास्त किया। न्यायालय ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई करने के पश्चात दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए दोनों के ऊपर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।
विधि संवाददाता, सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय प्रथम कामेश शुक्ला ने निर्णय में दहेज हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए पति आकाश एवं सास जगमाती को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दोनों पर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।
बस्ती जनपद के थाना वाल्टरगंज क्षेत्र के गाँव श्रीपालपुर टोला खलरिया निवासी संदीप कुमार पुत्र रामदास ने खेसरहा थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसके छोटी बहन बन्दना की शादी वर्ष 2016 में थानाक्षेत्र के गाँव बनवार निवासी आकाश से हुई थी। पति आकाश और सास जगमाती उसकी बहन को दहेज के लिए मारते पीटते हुए प्रताड़ित करते थे। जब उसकी बहन ने इन बातों की जानकारी उसको दिया तो वह बहन की सास व पति को समझाने बुझाने के लिए उनलोगों से बात किया तो वह लोग आक्रोशित होकर उसे भी गाली-गुफ्ता देने लगे और फिर उनलोगों ने 29 अप्रैल 2018 को वन्दना को मारा पीटा तत्पश्चात मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिये और बाहर से दरवाजा बन्द कर दिये। घटना की सूचना उसी गाँव की एक महिला ने अपने रिश्तेदारों को दिया जहाँ से उसे घटना की जानकारी हुई। वह तुरंत खेसरहा के सरकारी अस्पताल पहुँचा तब तक उसके बहन की मृत्यु हो चुकी थी। तहरीर के अनुसार पुलिस ने पति और सास के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का एफआईआर दर्ज करके विवेचनोपरांत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र भेजा। न्यायालय ने मामले में गवाहों एवं पुलिस व चिकित्सक का परीक्षण किया तथा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के आधार पर पति व सास को दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का दोषी ठहराया। सरकार की तरफ से पीड़ित की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने दोषियों को अधिकतम दण्ड एवं जुर्माने से दण्डित करने की मांग न्यायालय से किया जबकि बचाव पक्ष से दोषी पति व सास की पैरवी करते हुए अधिवक्ता गोपाल जी त्रिपाठी ने दोषियों को न्यूनतम सजा देने की दरख्वास्त किया। न्यायालय ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई करने के पश्चात दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए दोनों के ऊपर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।