पटना। बिहार के अररिया में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। स्थानीय अदालत ने मोहम्मद मेजर नामक शख्स को मौत की सजा सुनाई। गुरुवार को अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाए रखा जाए, जब तक उसकी अंतिम सांस चलती रहे। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया।
इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह वारदात 2 महीने पहले हुई थी। यहां 6 साल की बच्ची के साथ मोहम्मद मेजर नामक शख्स ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया था। इस घटना के बाद बच्ची की मां ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस केस होने के बाद इसी साल 20 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और 22 जनवरी को इस मामले में सबूत पेश किए गए।
27 जनवरी यानी आज पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सजा के बिंदु पर सुना और अभियुक्त की उपस्थिति में धारा-376 आईपीसी के अंतर्गत जीवन समाप्ति तक फांसी पर लटकाए जाने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने एसपी/एसटी एक्ट मामले में भी दोषी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का भी निर्देश दिया है।
महिला अपराधों के मामलों में सजा देने में यूपी नंबर वन
एक रेप केस में आरोपी को इस तरह की कठोर सजा मिलने के बाद यह पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है। जिले और पीड़ित परिवार के लोग कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश हैं।