जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की अदालत ने विवाहिता की पिटाई कर हत्या (Murder) करने के दोषी पति को उम्रकैद एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिला न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने शुक्रवार को केराकत थाना क्षेत्र के बेहड़ा गांव में विवाहिता की मारपीट कर हत्या करने के दोषी पति सुरेश कुमार को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार अनिल कुमार गौतम की बहन पूजा की शादी 2019 में सुरेश के साथ हुई थी। सुरेश पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। 25 अगस्त 2022 को उसने लाठी, डंडा से मारपीट कर पूजा की हत्या (Murder) कर दी।
पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की। गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के बाद जिला न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने सुरेश को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया।