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ITR: 80C के अलावा इन तरीकों से ऐसे बचा सकते हैं लाखों रुपए

Writer D by Writer D
23/06/2024
in Business, Main Slider
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income tax

income tax return

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आयकर दाखिल करते समय पैसे बचाना टैक्सपेयर का मुख्य लक्ष्य होता है। जब टैक्स (Tax) बचाने की बात आती है तो सेक्शन 80C की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी कई सेक्शन हैं जो टैक्सपेयर्स (Tax Payers) को उनकी मेहनत की कमाई बचाने में मदद कर सकते हैं? चलिए जानते हैं कि वो विकल्प कौन हैं, जिसकी मदद से आप अधिक पैसा सेव कर सकते हैं।

1- सेक्शन 80CCD

सेक्शन 80CCD नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या अटल पेंशन योजना (APY) में योगदान करने वाले व्यक्तियों को टैक्स (Tax) लाभ प्रदान करता है। इसके अंतर्गत दो सब-सेक्शन हैं।

a- 80CCD(1)

यह उप-धारा एक टैक्सपेयर को अपने NPS खाते में योगदान की गई राशि पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है। इसके अंतर्गत कटौती की सीमा सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए उनके नियोक्ता द्वारा NPS खाते में किए गए योगदान भी इस धारा के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं, जो उनके वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के 10 प्रतिशत तक या स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए सकल आय के 20 प्रतिशत तक है।

b- 80CCD(1B)

यह उपधारा धारा 80CCD(1) द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती की अनुमति देती है। यह कटौती केवल व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स द्वारा अपने NPS खातों में किए गए योगदान के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 80CCD के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम कटौती 2 लाख रुपए (1,50,000 रुपए + 50,000 रुपए) है।

2- धारा 80D

धारा 80D टैक्सपेयर्स को अपने जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है।

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व्यक्ति खुद + परिवार (बच्चे और जीवनसाथी सहित) के लिए 25,000 रुपए तक की छूट
व्यक्ति खुद + परिवार + माता-पिता के लिए 50,000 रुपए तक की छूट
व्यक्ति खुद + परिवार (60 वर्ष या उससे कम) + माता-पिता (60 वर्ष से अधिक) के लिए 75,000 रुपए तक की छूट
व्यक्ति खुद + परिवार (60 वर्ष से अधिक) + वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए 1,00,000 रुपए तक की छूट

3- 80E

धारा 80E टैक्सपेयर्स को अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए लिए गए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है।

4- धारा 80GG

धारा 80GG विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जो स्व-नियोजित या वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जिन्हें अपने नियोक्ता से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिलता है। यह उन्हें कुछ शर्तों के अधीन अपने आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के लिए कटौती का दावा करने की अनुमति देता है।

Tags: 80CBusiness NewsIncome Tax returnITRtax payerstax savings
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