• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

1 अप्रैल से बदल जाएगा श्रम कानून का नियम, सैलरी, पीएफ, छुट्टियों पर पड़ेगा असर

Writer D by Writer D
20/02/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Labour law change

Labour law change

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरु आत होने के साथ ही देश में श्रम कानून के नियमों में भी बदलाव लागू हो जाएगा। बदलावों के तहत कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) में कुछ बदलाव किये हैं।

श्रम कानूनों में बदलाव के तहत कंपनियों को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनके सीटीसी की तुलना में 50 फीसदी  की गई है। दरअसल नए कानूनों के तहत कर्मचारी के भत्ते कुल वेतन के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकते।

इसका असर यह  होगा कि कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही बोनस, पेंशन और पीएफ योगदान, एचआरए, ओवरटाइम आदि को वेतन से बाहर रखना होगा। इन्हीं बदलावों के कारण एक अप्रैल से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा

कोकीन कांड : पामेला गोस्वामी को कोर्ट ने 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा

नए श्रम कानूनों के तहत यदि कर्मचारी निर्धारित समय से 15 मिनट ज्यादा काम करते हैं तो वह ओवरटाइम के पात्र माने जाएंगे।  वर्तमान नियमों के मुताबिक निर्धारित समय से आधा घंटा अधिक काम करने पर कर्मचारी ओवरटाइम का पात्र माना जाता है। जिसे अब 15 मिनट कर दिया गया है।

नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने की सुविधा मिलेगी। प्रस्ताव के तहत अगर कोई कर्मचारी चार दिनों में ही 48 घंटे काम कर लेता है तो उसे हफ्ते में तीन छुट्टियां दी जा सकती है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सो रहे दो मजदूरों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत

हालांकि इसके लिए कर्मचारी को अपने काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने होंगे । अभी के नियमों के मुताबिक काम के घंटे 8 हैं और इस तरह हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है।

Tags: Labour law changeModi governmentNational newsovertimeprovident fundsalary
Previous Post

चलते ट्रक से युवती को दिया धक्का, मचा हड़कंप, ट्रक चालक फरार

Next Post

छेड़खानी के आरोप में अधेड़ की जमीन पर पटक-पटक कर हत्या

Writer D

Writer D

Related Posts

Winter
Main Slider

सर्दियों की छुट्टियों को बनाना चाहते है यादगार, ये जगहें पूरी करेंगी आपकी तमन्ना

07/11/2025
CM Yogi
राजनीति

राजद के समय सड़क और पुल का भी हो जाता था अपहरणः योगी

06/11/2025
CM Yogi held a public meeting in Bagaha, West Champaran.
राजनीति

पशुओं का चारा खाने वालों और जमीन कब्जाने वालों से रहें सावधान: सीएम योगी

06/11/2025
CM Yogi's roar in Sitamarhi, Bihar
Main Slider

सीतामढ़ी में सीएम योगी की हुंकार, बोले- जो राम का नहीं, वह हमारे किसी काम का नहीं

06/11/2025
Road Accident
Main Slider

रोडवेज बस और मिल्क टैंकर की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, बच्चे समेत तीन लोगों की मौत

06/11/2025
Next Post
murder

छेड़खानी के आरोप में अधेड़ की जमीन पर पटक-पटक कर हत्या

यह भी पढ़ें

महानंदा नवमी Mahananda Navami

महानंदा नवमी कब है? जानें तारीख और महालक्ष्मी की पूजा विधि

20/02/2021
Karthik Aryan wishes a lot of birthday wishes to director Ram Madhvani

डायरेक्टर राम माधवानी को कार्तिक आर्यन ने दी जन्मदिन की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं

06/06/2021
corona in philippines

फिलीपींस में कोरोना संक्रमण के इतने हजार नए मामले, संख्या 3.54 लाख के पार

18/10/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version