• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लखीमपुर हिंसा: 15 नवंबर तक टली सुनवाई

Writer D by Writer D
12/11/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, राष्ट्रीय, लखीमपुर खीरी
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई टालने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

8 नवंबर को कोर्ट ने केवल एक आरोपी का मोबाइल जब्त करने पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने संकेत दिया था कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजीत सिंह या जस्टिस राकेश कुमार को जांच की जिम्मा दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि क्या बाकी आरोपी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हम किसानों, पत्रकार और पार्टी कार्यकर्ता की हत्या सहित तीनों मामलों में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुनवाई के दौरान घटना में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर की पत्नी के वकील ने कहा था कि हमारे केस की सीबीआई जांच हो। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। तस्वीर देखिए, पुलिस हिरासत में जाने तक वह जीवित थे। यूपी पुलिस की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि पुलिस ने उन्हें भीड़ से बचाने की कोशिश की थी, मगर बचा नहीं सकी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था हमें लगता है कि एसआईटी तीनों मामलों में अंतर नहीं कर पा रही है। हम किसी दूसरे हाईकोर्ट के पूर्व जज को निगरानी का जिम्मा देना चाहते हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजीत सिंह या जस्टिस राकेश कुमार को जिम्मा दिया जा सकता है। वह देखेंगे कि तीनों केस में चार्जशीट दाखिल हो।

आज है निमोनिया दिवस, जानिए इस दिन को मनाने का खास मकसद

26 अक्टूबर को कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने कहा था कि मृतक श्याम सुंदर और पत्रकार की मौत पर राज्य सरकार स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गवाहों के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान तेज़ी से दर्ज किए जाए।

बता दें कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में दर्ज एफआईआर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया गया है। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उसकी गाड़ी से कुचलकर चार लोगों की मौत हो गई।

Tags: lakhimpur violenceNational newsSupreme Court
Previous Post

आज है निमोनिया दिवस, जानिए इस दिन को मनाने का खास मकसद

Next Post

जेल प्रशासन ने नौ जेल अधीक्षकों का किया तबादला, देखें पूरी लिस्ट

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं, बल्कि खेलभूमि के रूप में भी बना रहा है अपनी पहचान: धामी

05/07/2025
Murder
Main Slider

भाजपा के उपाध्यक्ष के भाई की गोली मारकर हत्या

05/07/2025
CM Dhami inaugurated the Kailash Mansarovar Yatra
Main Slider

देवभूमि से शिवधाम की ओर पहला कदम: मुख्यमंत्री धामी ने किया कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ

05/07/2025
Fugitive Nirav Modi's brother Nehal Deepak Modi arrested
Main Slider

भगोड़ा नीरव मोदी का भाई नेहल दीपक मोदी गिरफ्तार, PNB घोटाले में है आरोपी

05/07/2025
BBD
Main Slider

BBD ग्रुप पर आयकर विभाग ने कैसा शिकंजा, 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त

05/07/2025
Next Post
Transfer

जेल प्रशासन ने नौ जेल अधीक्षकों का किया तबादला, देखें पूरी लिस्ट

यह भी पढ़ें

bomb rumour

स्कूल में बम रखे होने की अफवाह से मचा हड़कंप, पुलिस ने किया निष्क्रिय

14/02/2021
Priyanka Gandhi

‘तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात…’, प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना

29/08/2024
Atal Bihari Vajpayee

अटल जी ने लखनऊ को बनाया भाजपा का अभेद्य दुर्ग

26/03/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version