• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

27 साल पुराने अपहरण के मामले में दोषी को उम्रकैद

Writer D by Writer D
24/11/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की एक अदालत ने 27 साल पहले फिरौती के लिये मालिक के मासूम पुत्र का अपहरण करने वाले नौकर को दोषी पाते हुये उसे आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड़ की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि नगर क्षेत्र के थाना दक्षिण में नौ जून 1995 को संजय मित्तल ने तहरीर दी कि उनके पुत्र गर्वित मित्तल (5) को उसका नौकर हरीश चन्द्र फर्रूखाबाद ले गया था। अभी तक उसका लड़का व नौकर का कोई पता नही चला है। उसके घर पर कई बार टेलीफोन द्वारा सूचना आयी कि वह अपने बेटे को वापस लेना चाहता है तो पांच लाख रूपये तैयार कर ले यदि रूपया नही दे सका तो उसे अपने लड़के से हाथ धोना पड़ेगा।

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी नौकर हरीश चन्द्र के खिलाफ फिरौती के लिये अपहरण किये जाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने उसी दिन यानी नौ जून को गर्वित मित्तल को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने जांचोपरांत नौकर हरीश चन्द्र, रामनरेश उर्फ पप्पू, रामकिशन, रामसिंह, सत्यपाल, सुरेश व राजवीर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामला सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-11 रवीन्द्र कुमार तृतीय के न्यायालय में पहुंचा जहां अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी नरेन्द्र कुमार राठौर ने करते हुये दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की तामील दलीलों को रखा।

कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गबाहों की गवाही के आधार पर मंगलवार को हरीशचन्द्र को दोषी पाते हुये उसे आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया है जवकि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपितों को दोषमुक्त किया है।

Tags: firojabad news
Previous Post

सड़क हादसे में जीजा साले की मौत

Next Post

सट्टा किंग के घर छापे में पुलिस को मिला मोर, तस्करी का शक

Writer D

Writer D

Related Posts

AK Sharma
उत्तर प्रदेश

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में उत्कृष्ट प्रदर्शन: एके शर्मा

20/03/2026
Keshav Prasad Maurya
उत्तर प्रदेश

विश्व गौरैया दिवस पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएँ

20/03/2026
Droupadi Murmu
Main Slider

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस्कॉन और प्रेम मंदिर में की पूजा-अर्चना, बच्चों को बांटी चॉकलेट

20/03/2026
PMEGP Scheme
उत्तर प्रदेश

PMEGP Scheme: गांव की बेटी ने खड़ा किया 25 लाख का उद्योग, ऑयल मिल से 27 लोगों को मिला रोजगार

20/03/2026
Murder
उत्तर प्रदेश

यूपी कॉलेज में खूनी खेल: छात्र की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, कैंपस में भारी तनाव

20/03/2026
Next Post
Peacock

सट्टा किंग के घर छापे में पुलिस को मिला मोर, तस्करी का शक

यह भी पढ़ें

Nia Sharma expressed happiness after Pearl V Puri got bail, said

पर्ल वी पुरी को जमानत मिलने के बाद निया शर्मा ने जताई खुशी, बोलीं

16/06/2021
Ram Rahim

फिर बिगड़ी राम रहीम की तबीयत, गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती

06/06/2021

PM मोदी के जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान नहीं रोका गया दिल्ली का ट्रैफिक

04/11/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version