• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

27 साल पुराने अपहरण के मामले में दोषी को उम्रकैद

Writer D by Writer D
24/11/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की एक अदालत ने 27 साल पहले फिरौती के लिये मालिक के मासूम पुत्र का अपहरण करने वाले नौकर को दोषी पाते हुये उसे आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड़ की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि नगर क्षेत्र के थाना दक्षिण में नौ जून 1995 को संजय मित्तल ने तहरीर दी कि उनके पुत्र गर्वित मित्तल (5) को उसका नौकर हरीश चन्द्र फर्रूखाबाद ले गया था। अभी तक उसका लड़का व नौकर का कोई पता नही चला है। उसके घर पर कई बार टेलीफोन द्वारा सूचना आयी कि वह अपने बेटे को वापस लेना चाहता है तो पांच लाख रूपये तैयार कर ले यदि रूपया नही दे सका तो उसे अपने लड़के से हाथ धोना पड़ेगा।

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी नौकर हरीश चन्द्र के खिलाफ फिरौती के लिये अपहरण किये जाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने उसी दिन यानी नौ जून को गर्वित मित्तल को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने जांचोपरांत नौकर हरीश चन्द्र, रामनरेश उर्फ पप्पू, रामकिशन, रामसिंह, सत्यपाल, सुरेश व राजवीर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामला सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-11 रवीन्द्र कुमार तृतीय के न्यायालय में पहुंचा जहां अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी नरेन्द्र कुमार राठौर ने करते हुये दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की तामील दलीलों को रखा।

कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गबाहों की गवाही के आधार पर मंगलवार को हरीशचन्द्र को दोषी पाते हुये उसे आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया है जवकि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपितों को दोषमुक्त किया है।

Tags: firojabad news
Previous Post

सड़क हादसे में जीजा साले की मौत

Next Post

सट्टा किंग के घर छापे में पुलिस को मिला मोर, तस्करी का शक

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

UPITS-2026 में सिंगारी इंडस्ट्रीज ने 15 देशों के साथ किए 201 करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू

29/09/2026
अमरोहा

UPITS-2026 में अमरोहा के शहद-कुकीज का जलवा, इटली-ओमान और नीदरलैंड के खरीदारों ने दिए बड़े ऑर्डर

29/09/2026
उत्तर प्रदेश

UPITS: गन्ने की नई उन्नत किस्में बनाएंगी किसानों को समृद्ध

29/09/2026
Main Slider

ईट राइट समिट में उप मुख्यमंत्री का संदेश—“जैसा खाओ अन्न, वैसा बने मन”, स्वस्थ भोजन अपनाएं

29/09/2026
उत्तर प्रदेश

UPITS में काशी के स्वाद का जलवा, 100 किलो से ज्यादा बिकी लौंगलता और तिरंगा बर्फी

29/09/2026
Next Post
Peacock

सट्टा किंग के घर छापे में पुलिस को मिला मोर, तस्करी का शक

यह भी पढ़ें

Dhanteras

धनतेरस कब है, जानें इस दिन क्यों खरीदी जाती हैं वस्तुएं

22/10/2024
arrested

LDA का प्लॉट दिलाने के नाम पर लाखों ठगने वाला जालसाज गिरफ्तार

25/02/2021
arrested

चार करोड़ की अफीम के साथ चार मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार

18/06/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version