• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
31/10/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने सोमवार को नाबालिग से कुकर्म करने के एक आरोपी को आजीवन कारावास (Life imprisonment) का आदेश देते हुए उस पर 70 हजार का जुर्माना लगाया ।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ऐक्ट राम किशोर तृतीय द्वारा दिये गए इस अदालती निर्णय की सबसे बड़ी विशेषता बताते हुए स्पेशल डीजीसी पाॅक्सो ऐक्ट ने बताया कि अदालत ने इस मुकदमे का निपटारा 30 कार्य दिवस में करके त्वरित न्याय देने का उदाहरण पेश किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़ित के पिता द्वारा 23 जुलाई 2023 को थाना कोसीकलां में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसका लडका (पीडित) अन्दर वाले घर जा रहा था। रास्ते में हुकम पीड़ित को बहकाकर अपने नौहरे में ले गया और वहां ले जाकर पीड़ित के साथ अश्लीलता करने लगा। इसी बीच पीड़ित की मां ने यह देख लिया । महिला शोर मचाने पर आस पड़ाेस के लोगों ने नाबालिग को छुड़वाया।

इसके बाद पीड़ित के पिता ने थाना कोसीकलां में इस घटना की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने अभियुक्त हुकम के विरूद्ध धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता व 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत किया। स्पेशल डीजीसी पाॅक्सो ऐक्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि दण्ड के प्रश्न पर जहां अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि चूंकि अभियुक्त घर में अकेला ही कमानेवाला है तथा घर की देखभाल भी वही करता है इसलिए उसे कम से कम दण्ड दिया जाना चाहिए वही उन्होंने कहा कि अभियुक्त ने 6 साल के बच्चे के साथ जघन्य अपराध किया है इसलिए उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।

न्यायाधीश ने अभियुक्त पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए अभियुक्त हुकम को धारा 377 आईपीसी के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रूपए अर्थ दण्ड और अर्थदण्ड न जमा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा पाॅक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 के अन्तर्गत शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास (Life imprisonment) तथा 50 हजार का जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का आदेश दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन उसकी अंतिम सजा में किया जाएगा तथा जुर्माने की आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी।

Tags: life imprisonmentmathura newsup news
Previous Post

योगी सरकार का बड़ा फैसला, बिना मान्यता मदरसों की होगी उच्चस्तरीय जांच

Next Post

युवा उद्यमी ने की आत्महत्या, शारीरिक अपंगता से था आजिज

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का हब: मुख्यमंत्री

13/02/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

परिणाम ही मापदंड, स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ व्यापक सुधारः मुख्यमंत्री योगी

13/02/2026
Gramodyog Rojgar Yojana
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 16,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

13/02/2026
Power Supply
उत्तर प्रदेश

जगमग हुए प्रदेश के सभी गांव, उद्यमों ने पकड़ी रफ्तार

13/02/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

विपक्ष का काम केवल आलोचना करना, बजट पढते तो सरकार को देते धन्यवाद: उप मुख्यमंत्री

13/02/2026
Next Post
Suicide

युवा उद्यमी ने की आत्महत्या, शारीरिक अपंगता से था आजिज

यह भी पढ़ें

Arrested

पत्नी की हत्या का आरोपी बदमाश गिरफ्तार

05/02/2023
Gang Rape

गैंगरेप के मामले में चार को 20-20 साल की सजा

03/02/2024
CM Yogi

बोले सीएम योगी, ‘राम-कृष्ण, शंकराचार्य और विवेकानंद…ये सब भी युवा थे’

18/08/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version