• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा

Writer D by Writer D
29/07/2021
in Main Slider, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

अमरोहा में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाया है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद था, तमाम प्रयासों के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।

यह घटना छह जून 2019 की शाम हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में हुई थी। यहां पर मजदूर का परिवार रहता है। घटना वाले दिन मजदूरी अपनी दवा लेने के लिए गया हुआ था। जबकि उसकी पत्नी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए गई थी। मजदूर की छह साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला इंद्रजीत सिंह उसे बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद रक्त रंजित बच्ची रोती-बिलखती हुई घर पहुंची तो माता-पिता के होश उड़ गए। परिजनों के पूछने पर बदहवास बच्ची ने सारा घटनाक्रम बता दिया था। बच्ची को लेकर कोतवाली पहुंचे पिता ने आरोपी इंद्रजीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

अमेठी में बनेगा स्मृति ईरानी का आशियाना, बेटे ने रखी आधार शिला

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तभी से आरोपी जेल में बंद है। तमाम प्रयासों के बाद भी उसे जमानत नहीं मिली थी।

यह मुकदमा अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विशेष अवधेश कुमार सिंह पोक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अदालत मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। उन्होंने आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी इंद्रजीत को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Tags: crime newslife imprisonmentup news
Previous Post

हज हाउस फिर से सजाएंगे शादी में शामियाने, बजेगी शहनाई

Next Post

सिरफिरे आशिक ने युवती की गला रेतकर की हत्या, मां के सामने तोड़ा दम

Writer D

Writer D

Related Posts

Yogi government is giving e-certificate for yoga competition
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी के जनसहभागिता विजन को कासगंज में मिली उड़ान, घर बैठे मिल रहा योग प्रतियोगिता ई प्रमाण पत्र

21/06/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

किसी भी विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति पढ़ाई में बाधा न बने : मुख्यमंत्री

21/06/2025
Panchayat Election
Main Slider

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान, दो चक्रों में होगा मतदान

21/06/2025
उत्तर प्रदेश

एसएसबी ने ‘‘एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग’’ के तहत मनाया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

21/06/2025
उत्तर प्रदेश

थाना मोहाना पर आयोजित हुआ योगाभ्यास

21/06/2025
Next Post
murder

सिरफिरे आशिक ने युवती की गला रेतकर की हत्या, मां के सामने तोड़ा दम

यह भी पढ़ें

monetary policy

फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट के निवेशकों के लिए ब्याज दरों को घटाने से बचेंगे बैंक

04/12/2020

अब पलक झपकते ही दिखेगा सीने का संक्रमण, अस्पताल होंगे एडवांस

01/06/2021
CM Dhami

प्रभावित परिवारों को बाजार रेट पर मिलेगा मुआवज़ा: सीएम धामी

11/01/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version