• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सपा नेता अब्दुल्ला आजम की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में जारी हुआ गैर जमानती वारंट

Writer D by Writer D
05/07/2025
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मुरादाबाद, राजनीति
0
Abdullah Azam

Abdullah Azam

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम (SP leader Abdullah Azam) के खिलाफ मुरादाबाद की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। बता दें कि 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाना इलाके में सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) दोनों को को कोर्ट ने दोषी ठहराया गया था। साथ ही 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) ने अपील की थी लेकिन वह कोर्ट नहीं आ रहे थे। इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Abdullah Azam) और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने रामपुर से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। साल 2008 के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को दोनों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया था।

इसके खिलाफ आजम खान और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) ने अपील दायर की थी, हालांकि कई बार पेश न होने के कारण एडीजे-3 कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के खिलाफ एनबीडब्ल्यू (NBW) जारी किया है। इसके पहले ही आजम खान की अपील खारिज हो चुकी है और उनकी सजा बरकरार है।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को दो साल की सजा का ऐलान हुआ था। सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए की सेशन कोर्ट में अपील पर सुनवाई विचाराधीन है, इसके बाद भी कोर्ट में सुनवाई के बावजूद अब्दुल्ला आजम हाजिर नहीं हो रहे हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं लेकिन अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) फरवरी में ही जमानत पर हरदोई जेल से बाहर आ चुके हैं और वह रामपुर में हैं। अब एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

Tags: Abdullah Azammurdabad newsRampur Newsup news
Previous Post

भाजपा के उपाध्यक्ष के भाई की गोली मारकर हत्या

Next Post

उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं, बल्कि खेलभूमि के रूप में भी बना रहा है अपनी पहचान: धामी

Writer D

Writer D

Related Posts

AK Sharma
उत्तर प्रदेश

प्रदेश सरकार का प्रयास है कि दुनिया के कोने कोने तक अपनी मिठास और खुशबू को फैलाए आम: एके शर्मा

05/07/2025
राष्ट्रीय

जनमन के हक पर डाका डालने वालों की प्रशासन ने मरोड़ी गर्दन, प्राथमिकी दर्ज

05/07/2025
CM Dhami
Main Slider

उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं, बल्कि खेलभूमि के रूप में भी बना रहा है अपनी पहचान: धामी

05/07/2025
Murder
Main Slider

भाजपा के उपाध्यक्ष के भाई की गोली मारकर हत्या

05/07/2025
Toll Tax
उत्तर प्रदेश

नेशनल हाईवे पर सफर हुआ सस्ता! टोल टैक्स में सरकार ने की कटौती

05/07/2025
Next Post
CM Dhami

उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं, बल्कि खेलभूमि के रूप में भी बना रहा है अपनी पहचान: धामी

यह भी पढ़ें

Lalu Yadav

अवतार नहीं हैं मोदी : लालू यादव

29/05/2024
Naresh Goyal, Anita Goyal

Jet Airways के फाउंडर नरेश गोयल की पत्नी का निधन, कैंसर से पीड़ित थी अनीता गोयल

16/05/2024
AK Sharma

‘सम्भव’ के तहत की गयी जनसुनवाई में 3 मामले निस्तारित: एके शर्मा

26/07/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version