• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

टीवी चैनलों के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब सीधा प्रसारण के लिए नहीं लेनी पड़ेगी पूर्व अनुमति

Writer D by Writer D
09/11/2022
in मनोरंजन, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
TV Channels

TV Channels

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘टेलीविजन चैनलों (TV Channels) के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश 2022’ को मंजूरी दे दी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि इन दिशानिदेशों से पंजीकृत कंपनियों को टीवी चैनलों (TV channels) के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग, टेलीपोर्ट्स और टेलीपोर्ट हब की स्थापना, डिजिटल सैटेलाइट समाचार कवरेज (डीएसएनजी), सैटेलाइट समाचार कवरेज (एसएनजी), इलेक्ट्रॉनिक समाचार कवरेज (ईएनजी), भारतीय समाचार एजेंसियों द्वारा अपलिंकिंग और लाइव कार्यक्रम की अस्थायी अपलिंकिंग के इस्तेमाल की अनुमति लेने में आसानी होगी।

नए दिशानिर्देश में टेलीविजन चैनलों (TV channels) को कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी। भारतीय टेलीपोर्ट्स विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं। उन्हें राष्ट्रीय और जनहित में विषय सामग्री प्रसारित करने होगी। उन्हें केवल सीधे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए पूर्व पंजीकरण कराना होगा जो अनिवार्य होगा। इसके अलावा

स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) से हाई डेफिनिशन (एचडी) या इसके विपरीत भाषा में परिवर्तन या ट्रांसमिशन के मोड में बदलाव के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है और केवल पूर्व सूचना देनी होगी।

वेल्लोर के मेडिकल कॉलेज की रैगिंग का अश्लील Video, बोतल के साथ मास्टरबेट, प्राइवेट पार्ट पर मारा

नए दिशा निर्देश में समाचार एजेंसी को मौजूदा एक वर्ष की तुलना में पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी जा सकती है। एक चैनल को एक से अधिक टेलीपोर्ट या उपग्रह की सुविधाओं का उपयोग करके अपलिंक किया जा सकता है। साथ ही जुर्माने की धाराओं को युक्तिसंगत बनाया गया है और एक समान जुर्माने के बजाए अलग प्रकार के उल्लंघनों के लिए अलग-अलग जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है।

Tags: new guidelines for tv channelsnews agencytv channels
Previous Post

वेल्लोर के मेडिकल कॉलेज की रैगिंग का अश्लील Video, बोतल के साथ मास्टरबेट, प्राइवेट पार्ट पर मारा

Next Post

शुद्ध दूध से नये उत्पाद तैयार कर पशुपालकों की बढ़ाई जा सकती है आमदनी: योगी

Writer D

Writer D

Related Posts

Omar Abdullah
राजनीति

जो अंग्रेज नहीं कर सके वह मोदी ने कर दिखाया, उमर अब्दुल्ला ने की पीएम मोदी की तारीफ

06/06/2025
CM Dhami
राजनीति

शौर्य महोत्सव में बोले सीएम धामी – शहीदों का सम्मान हमारा कर्तव्य

06/06/2025
Corona
Main Slider

यूपी के इस जिले में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, लागू हुआ धारा-163

06/06/2025
PM Modi
Main Slider

आज की ही रात पाकिस्तान में कयामत बरसी थी: पीएम मोदी

06/06/2025
PM Modi inaugurated the world's highest Chenab Rail Bridge
Main Slider

पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज का किया उद्घाटन

06/06/2025
Next Post
CM Yogi

शुद्ध दूध से नये उत्पाद तैयार कर पशुपालकों की बढ़ाई जा सकती है आमदनी: योगी

यह भी पढ़ें

Suicide

युवक और महिला की जहरीला पदार्थ के सेवन से मौत

15/01/2022
stretch-marks

अगर आप भी है स्‍ट्रेच मार्क्‍स से परेशान, तो इस्तेमाल करें रोजहिप तेल

24/01/2022
इसाबेला कैफ

Katrina Kaif की बहन, इसाबेला कैफ की जल्द होगा बॉलीवुड डेब्यु मे एंट्री

20/02/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version