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टीवी चैनलों के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब सीधा प्रसारण के लिए नहीं लेनी पड़ेगी पूर्व अनुमति

Writer D by Writer D
09/11/2022
in नई दिल्ली, मनोरंजन, राष्ट्रीय
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TV Channels

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नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘टेलीविजन चैनलों (TV Channels) के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश 2022’ को मंजूरी दे दी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि इन दिशानिदेशों से पंजीकृत कंपनियों को टीवी चैनलों (TV channels) के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग, टेलीपोर्ट्स और टेलीपोर्ट हब की स्थापना, डिजिटल सैटेलाइट समाचार कवरेज (डीएसएनजी), सैटेलाइट समाचार कवरेज (एसएनजी), इलेक्ट्रॉनिक समाचार कवरेज (ईएनजी), भारतीय समाचार एजेंसियों द्वारा अपलिंकिंग और लाइव कार्यक्रम की अस्थायी अपलिंकिंग के इस्तेमाल की अनुमति लेने में आसानी होगी।

नए दिशानिर्देश में टेलीविजन चैनलों (TV channels) को कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी। भारतीय टेलीपोर्ट्स विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं। उन्हें राष्ट्रीय और जनहित में विषय सामग्री प्रसारित करने होगी। उन्हें केवल सीधे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए पूर्व पंजीकरण कराना होगा जो अनिवार्य होगा। इसके अलावा

स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) से हाई डेफिनिशन (एचडी) या इसके विपरीत भाषा में परिवर्तन या ट्रांसमिशन के मोड में बदलाव के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है और केवल पूर्व सूचना देनी होगी।

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नए दिशा निर्देश में समाचार एजेंसी को मौजूदा एक वर्ष की तुलना में पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी जा सकती है। एक चैनल को एक से अधिक टेलीपोर्ट या उपग्रह की सुविधाओं का उपयोग करके अपलिंक किया जा सकता है। साथ ही जुर्माने की धाराओं को युक्तिसंगत बनाया गया है और एक समान जुर्माने के बजाए अलग प्रकार के उल्लंघनों के लिए अलग-अलग जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है।

Tags: new guidelines for tv channelsnews agencytv channels
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