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रीता बहुगुणा, राज बब्बर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, जानें पूरा मामला

Rita Bahuguna-Raj Babbar

Rita Bahuguna-Raj Babbar

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने आदि के आपराधिक मामले में गैरहाजिर रहने पर प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर व प्रदीप जैन आदित्य समेत नौ अभियुक्तों के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

उन्होंने इनके जामिनदारो को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में वारंट का तामीला नहीं कराने पर थानाध्यक्ष हजरतगंज को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा है कि अदालत के इस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है।

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आठ दिसंबर को उपस्थित होकर बताएं अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

यह था पूरा मामला

17 अगस्त, 2015 को इस मामले की एफआईआर एसआई प्यारेलाल प्रजापति ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी। उस रोज कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था।

करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ अचानक यह सभी अभियुक्तगण धरना स्थल से विधान सभा का घेराव करने निकल पड़े। इन्हें समझाने व रोकने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं माने। संकल्प वाटिका के पास पथराव किए गए।। जिससे भगदड़ मच गई।

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इस हमले में एडीएम पूर्वी निधि श्रीवास्तव, एसपी पुर्वी राजीव मल्होत्रा, सीओ ट्रैफिक अवनीश मिश्रा, एसएचओ आलमबाग विकास पांडेय व एसओ हुसैनगंज शिवशंकर सिंह समेत पुलिस के कई अधिकारी व पीएसी के कई जवान गंभीर रुप से घायल हो गए। अशोक मार्ग से आने व जाने वाले आम जनता को भी चोटें आई। कई गाडियों के शीशे टूट गए। कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गया।

25 दिसंबर, 2015 को विवेचना के बाद पुलिस ने 18 अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की कई गंभीर धाराओं व क्रिमिनल लॉ अमेंडमेट एक्ट की धारा में भी आरोप पत्र दाखिल किया था

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