• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अब घर में रख सकते है 9 लीटर शराब, जानें HC का आदेश

Writer D by Writer D
04/03/2022
in नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Liquor

Liquor

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने शराब ( liquor) जमाखोरी के मामले में आरोपी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ  Excise act के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने इस दौरान साफ कर दिया कि दिल्ली में Excise act के तहत 25 साल की उम्र से अधिक के लोग अपने घर पर 9 लीटर शराब ( liquor) और 18 लीटर बीयर (Beer) या बाइन रख सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 का नियम 20, बिक्री और शराब को व्यक्तिगत रखने संबंधी अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। नियम 20 के मुताबिक, 25 साल से अधिक उम्र के लोग अपने पास 9 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन और रम रख सकते हैं, और 18 लीटर बीयर, वाइन रख सकते हैं।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के घर से 51।8 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन, रम और 55।4 लीटर बीयर, वाइन मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बगैर लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखने के आरोप में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।

नहीं थम रहा जहरीली शराब का कहर, 3 दिन में हुई 30 लोगों की मौत

आरोपी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में बताया कि जिस घर से शराब बरामद की गई है उसमें छह लोग रहते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से अधिक है। वकील ने कोर्ट में कहा, दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 20 (ए) के तहत घर से बरामद की गई शराब तय सीमा के अंदर है। ऐसे में केस रद्द किया जाए।

60 लीटर अवैध शराब के साथ तीन गिरफ्तार

वहीं, कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के घर में 25 साल से अधिक उम्र के 6 लोग थे। ऐसे में उनके घर में 54 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन या रम और 108 लीटर बीयर, बाइन रखी जा सकती है। ऐसे में आबकारी अधिनियम, 2009 का प्रथम दृष्टया कोई उल्लंघन नहीं है।

Tags: Delhi Highcourtdelhi newsliquor at homeNational news
Previous Post

मोटापा बन सकता है डायबिटीज से लेकर हार्ट अटैक तक की वजह

Next Post

एक्ट्रेस मंदाकिनी 26 साल बाद करना चाहती है फिल्मों में कमबेक

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
राजनीति

एडवेंचर स्पोर्ट्स की नई राजधानी बनेगा उत्तराखंड: धामी

13/06/2026
Vande Bharat Express
पंजाब

माता वैष्णो देवी जाने वालों को बड़ी राहत, 16 जून से दौड़ेगी वंदे भारत

13/06/2026
Indian Air Force AN-32 aircraft crashes at Jorhat airbase
असम

असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का एएन-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त, जांच शुरू

13/06/2026
President Murmu
राजनीति

वीरता और विवेक को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं युवा अधिकारीः राष्ट्रपति

13/06/2026
President Murmu
Main Slider

देहरादून आईएमए: POP में पहली बार शामिल हुईं 9 महिला अफसर, राष्ट्रपति ने ली सलामी

13/06/2026
Next Post
mandakani

एक्ट्रेस मंदाकिनी 26 साल बाद करना चाहती है फिल्मों में कमबेक

यह भी पढ़ें

fake platelets

नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दस गिरफ्तार

22/10/2022
क्या रिटायरमेंट होगी जर्सी नंबर 7 बीसीसीआई ने धोनी पर छोड़ा अंतिम फैसला

क्या रिटायरमेंट होगी जर्सी नंबर 7, बीसीसीआई ने धोनी पर छोड़ा अंतिम फैसला

16/08/2020
surya kumar yadav

सूर्यकुमार यादव की इस बात से काफी इंप्रेस हैं कप्तान रोहित

10/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version