• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अब घर में रख सकते है 9 लीटर शराब, जानें HC का आदेश

Writer D by Writer D
04/03/2022
in नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Liquor

Liquor

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने शराब ( liquor) जमाखोरी के मामले में आरोपी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ  Excise act के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने इस दौरान साफ कर दिया कि दिल्ली में Excise act के तहत 25 साल की उम्र से अधिक के लोग अपने घर पर 9 लीटर शराब ( liquor) और 18 लीटर बीयर (Beer) या बाइन रख सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 का नियम 20, बिक्री और शराब को व्यक्तिगत रखने संबंधी अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। नियम 20 के मुताबिक, 25 साल से अधिक उम्र के लोग अपने पास 9 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन और रम रख सकते हैं, और 18 लीटर बीयर, वाइन रख सकते हैं।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के घर से 51।8 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन, रम और 55।4 लीटर बीयर, वाइन मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बगैर लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखने के आरोप में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।

नहीं थम रहा जहरीली शराब का कहर, 3 दिन में हुई 30 लोगों की मौत

आरोपी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में बताया कि जिस घर से शराब बरामद की गई है उसमें छह लोग रहते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से अधिक है। वकील ने कोर्ट में कहा, दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 20 (ए) के तहत घर से बरामद की गई शराब तय सीमा के अंदर है। ऐसे में केस रद्द किया जाए।

60 लीटर अवैध शराब के साथ तीन गिरफ्तार

वहीं, कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के घर में 25 साल से अधिक उम्र के 6 लोग थे। ऐसे में उनके घर में 54 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन या रम और 108 लीटर बीयर, बाइन रखी जा सकती है। ऐसे में आबकारी अधिनियम, 2009 का प्रथम दृष्टया कोई उल्लंघन नहीं है।

Tags: Delhi Highcourtdelhi newsliquor at homeNational news
Previous Post

मोटापा बन सकता है डायबिटीज से लेकर हार्ट अटैक तक की वजह

Next Post

एक्ट्रेस मंदाकिनी 26 साल बाद करना चाहती है फिल्मों में कमबेक

Writer D

Writer D

Related Posts

Pragya Thakur
राजनीति

हमारी लड़कियां बात न माने तो तोड़ दो उनकी टांग…, लव जिहाद पर प्रज्ञा सिंह का बड़ा बयान

19/10/2025
CM Dhami
Main Slider

मुख्यमंत्री धामी ने नवनियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र- बोले, “सरकारी सेवा को जनसेवा का माध्यम बनाएं”

18/10/2025
ECI
Main Slider

वोट डालना हम सबकी जिम्मेदारी… बिहार चुनाव से पहले ECI ने किया ऐलान- मतदान के लिए मिलेगी पेड लीव

18/10/2025
113 e-buses join Indian Army
Main Slider

अब देश की रक्षा के साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा, भारतीय सेना में शामिल हुई 113 ई-बसे

18/10/2025
Garib Rath Express catches fire
Main Slider

गरीब रथ एक्सप्रेस में अचानक लगी आग, दिवाली पर घर जा रहे यात्रियों में मचा हड़कंप

18/10/2025
Next Post
mandakani

एक्ट्रेस मंदाकिनी 26 साल बाद करना चाहती है फिल्मों में कमबेक

यह भी पढ़ें

उर्फी जावेद ने फोटोशूट में पैंट को रखा अनबटन, ट्रोल्स बोले- अरे…..

11/01/2022

डासना जेल के 16 बन्दियों ने हासिल की स्नातक की डिग्री

15/12/2021
PM Modi

‘डरो मत, भागो मत…,’ राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले पीएम मोदी

03/05/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version