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अब घर में रख सकते है 9 लीटर शराब, जानें HC का आदेश

Writer D by Writer D
04/03/2022
in नई दिल्ली, राष्ट्रीय
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Liquor

Liquor

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने शराब ( liquor) जमाखोरी के मामले में आरोपी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ  Excise act के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने इस दौरान साफ कर दिया कि दिल्ली में Excise act के तहत 25 साल की उम्र से अधिक के लोग अपने घर पर 9 लीटर शराब ( liquor) और 18 लीटर बीयर (Beer) या बाइन रख सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 का नियम 20, बिक्री और शराब को व्यक्तिगत रखने संबंधी अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। नियम 20 के मुताबिक, 25 साल से अधिक उम्र के लोग अपने पास 9 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन और रम रख सकते हैं, और 18 लीटर बीयर, वाइन रख सकते हैं।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के घर से 51।8 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन, रम और 55।4 लीटर बीयर, वाइन मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बगैर लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखने के आरोप में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।

नहीं थम रहा जहरीली शराब का कहर, 3 दिन में हुई 30 लोगों की मौत

आरोपी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में बताया कि जिस घर से शराब बरामद की गई है उसमें छह लोग रहते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से अधिक है। वकील ने कोर्ट में कहा, दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 20 (ए) के तहत घर से बरामद की गई शराब तय सीमा के अंदर है। ऐसे में केस रद्द किया जाए।

60 लीटर अवैध शराब के साथ तीन गिरफ्तार

वहीं, कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के घर में 25 साल से अधिक उम्र के 6 लोग थे। ऐसे में उनके घर में 54 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन या रम और 108 लीटर बीयर, बाइन रखी जा सकती है। ऐसे में आबकारी अधिनियम, 2009 का प्रथम दृष्टया कोई उल्लंघन नहीं है।

Tags: Delhi Highcourtdelhi newsliquor at homeNational news
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