• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

वानखेडे के पिता की याचिका पर कोर्ट ने कहा- आपका बेटा सरकारी अफसर है तो….

Writer D by Writer D
11/11/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट  ने बुधवार को कहा कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ‘सरकारी अधिकारी’ हैं और कोई भी उनके कामकाज की समीक्षा कर सकता है। समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने मलिक से 1.25 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि और वानखेड़े परिवार के खिलाफ भविष्य में कोई भी फर्जी या गलत टिप्पणी करने से रोकने के लिए स्थगनादेश मांगा है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी  नेता मलिक ने समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाए हैं जिनमें सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप भी शामिल है। सुनवाई के दौरान ध्यानदेव वानखेड़े के अधिवक्ता अरशद शेख ने सवाल किया कि समीर को ऐसे व्यक्ति को स्पष्टीकरण क्यों देना चाहिए जो ‘सिर्फ एक विधायक है कोई अदालत नहीं।’

इस पर न्यायमूर्ति माधव जामदार ने ने कहा, ‘आप सरकारी अधिकारी हैं। आपको सिर्फ इतना साबित करना है कि ट्वीट (मलिक द्वारा किए गए ट्वीट) पहली नजर में गलत हैं। आपके पुत्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वह एक सरकारी अधिकारी हैं और जनता का कोई भी सदस्य उनकी समीक्षा कर सकता है।’

वहीं दूसरी ओर अदालत ने मलिक के वकील अतुल दामले से सवाल किया, ‘क्या जमा करने से पहले दस्तावेजों का सत्यापन करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपने एक जिम्मेदारी नागरिक और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते दस्तावेजों का सत्यापन किया?’ मलिक के आरोप झूठ हैं यह साबित करने के लिए अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए वानखेड़े के वकील ने और समय मांगा।

पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ शातिर वाहन चोर, बुलेट व असलहा बरामद

अदालत ने उन्हें शुक्रवार तक का समय दिया और राकांपा नेता के वकील से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा कि उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करने से पहले (समीर वानखेड़े के निजी विवरण वाले) दस्तावेजों का सत्यापन किया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है।

Tags: Bombay high courtMaharashtra NewsMumbai NewsNational newsnawab maliksameer wankhede
Previous Post

पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ शातिर वाहन चोर, बुलेट व असलहा बरामद

Next Post

लगातार बारिश ने चेन्नई में मचाई तबाही, 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी

Writer D

Writer D

Related Posts

10 people died in a road accident
Main Slider

सड़क पर दौड़ती मौत ! डंपर ने 10 गाड़ियों को रौंदा, सड़क पर बिछ गई लाशें

03/11/2025
PM Modi
राजनीति

भारत ने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भी अपना परचम लहराया: पीएम मोदी

03/11/2025
CM Yogi roared in Kewati, Bihar
Main Slider

इंडी गठबंधन के तीन बंदरों, पप्पू, टप्पू और अप्पू को नहीं दिख रहा विकास- सीएम योगी

03/11/2025
PM Modi
Main Slider

नई पीढ़ी को प्रेरणा देगी यह ऐतिहासिक जीत… विश्व विजेता बनीं बेटियों को दी बधाई

03/11/2025
CM Yogi met each complainant from across the state.
Main Slider

प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए संकल्पित है सरकार: मुख्यमंत्री

03/11/2025
Next Post

लगातार बारिश ने चेन्नई में मचाई तबाही, 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी

यह भी पढ़ें

shot

कोचिंग से लौट रही छात्रा को सरेराह मारी गोली, गर्दन में अटकी बुलेट

18/08/2022
Mohan Bhagwat

गीता की परम्परा ही भारतीय परम्परा रही: मोहन भागवत

29/11/2022
Yogi government to present list of 17 important bills

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, योगी सरकार आज पेश करेंगी 17 अहम विधेयक की लिस्ट

21/08/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version