मुंबई। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही परमबीर सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए? हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि जो आरोप लगे हैं, वह गंभीर हैं। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्रांसफर को भी चुनौती दी है।
तबलीगी जमात से जुड़े 9 विदेशियों को कोर्ट ने किया बरी, नहीं मिला कोई सबूत
former Mumbai Police chief Param Bir Singh withdraws the plea from Supreme Court & says he will approach the Bombay High Court
"Liberty to approach the High Court granted," Supreme Court says in it's order.
— ANI (@ANI) March 24, 2021
परमबीर सिंह की अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आपने अनिल देशमुख को इस मामले में पक्षकार क्यों नहीं बनाया है? अब जल्दी ही परमबीर सिंह की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन आरोपों को गंभीर बताना एक तरह से महाराष्ट्र सरकार की चिंताओं को बढ़ाने वाला है। यदि इसी तर्ज हाई कोर्ट का फैसला आता है तो यह उसके लिए बड़ा झटका होगा।