• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

यूपी में लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की तैयारी,गृह विभाग ने उठाया यह कदम

Desk by Desk
20/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, राजनीति, राष्ट्रीय, लखनऊ
0
सीएम योगी CM Yogi

सीएम योगी

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब योगी सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में यूपी के गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है। विधि विभाग प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है।

बता दें कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में कथित लव जिहाद की आड़ में हुई युवती की हत्या के बाद से ही कई राज्यों में इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने इस संबंध में कानून बनाने का एलान कर दिया है। इसका मकसद लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोकना है।

अस्पताल से चोरी हुआ नवजात मिला, आरोपी शिशु को थाना परिसर में छोड़ गए

बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर सहमति जताई थी जिसमें कहा गया था कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का ‘राम नाम सत्य’ ही होगा।

शाइस्ता अम्बर ने लव जिहाद कानून को संविधान की मूल आत्मा के बताया खिलाफ

आल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष एवं समाजसेवी शाइस्ता अम्बर ने लव जिहाद कानून बनाये जाने वाले बयान पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने लव जिहाद कानून को संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ बताया।

जमीन विवाद के दौरान भाजपा पदाधिकारी के साथ मारपीट, पांच के खिलाफ FIR दर्ज

शाइस्ता अंबर ने बयान जारी कर कहा कि राजनीति की मर्यादाओं और भारत के संविधान तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा और देश की सुरक्षा हम सब नागरिकों और सरकारों का कर्तव्य है। लव जिहाद कानून बनाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है?

उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में नेता और बाकी लोग दूसरे धर्मों में शादी करते हैं तो क्या वह लव जिहाद माना जाएगा। अंबर ने कहा कि किसी धर्म के नाम पर लव जिहाद कानून लाना संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ होने के साथ देश की साझी संस्कृति पर भी एक बड़ा हमला है, जो निंदनीय है।

Tags: Latest Lucknow News in Hindilaw against love jihadLove Jihadlove jihad newsLucknow Hindi SamacharLucknow NewsLucknow News in HindiUttar Pradesh Newsलव जिहाद
Previous Post

अस्पताल से चोरी हुआ नवजात मिला, आरोपी शिशु को थाना परिसर में छोड़ गए

Next Post

बंद करें कोरोना में रेमडेसिविर का इस्तेमाल, इसके कारगर होने के सबूत नहीं : WHO

Desk

Desk

Related Posts

White Hair
Main Slider

सफ़ेद बालों से छुटकारा पाने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये चीजें

13/06/2025
makeup
Main Slider

थकान भरी आंखें बिगाड़ देती हैं मेकअप, तो अपनाएं ये टिप्स

13/06/2025
CM Vishnu Dev Sai
Main Slider

बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम सिद्ध होगा केशव भवन: CM साय

12/06/2025
cm yogi
Main Slider

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना पर जताया दु:ख

12/06/2025
Viksit Krishi Sankalp Abhiyan
उत्तर प्रदेश

20.19 लाख से अधिक किसानों को दी गई खेती की नई तकनीक की जानकारी

12/06/2025
Next Post
Discontinue use of Remedisvir in Corona

बंद करें कोरोना में रेमडेसिविर का इस्तेमाल, इसके कारगर होने के सबूत नहीं : WHO

यह भी पढ़ें

pm modi

विश्वनाथ कॉरिडोर हादसे में पीएम मोदी ने लिया संज्ञान, कमिश्नर से फोन पर की बात

01/06/2021
telemedicine

फर्रुखाबाद बनेगा टेलीमेडिसिन हब

14/04/2022
Nithari case

निठारी के ‘नरभक्षी’ को 12वें केस में भी मिली मौत की सजा, बोला- मेरे नसीब में फांसी ही है

16/01/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version