• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बिल जमा न हुआ हो तो भी 2 घंटे से ज्यादा अस्पताल में नहीं रख सकते शव, इस राज्य ने लागू किया सख्त आदेश

Writer D by Writer D
11/07/2025
in Main Slider, असम, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Dead Body

Dead Body

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

असम सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया कि अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल इलाज का बिल बकाया होने की स्थिति में किसी मरीज का शव (Dead Body) दो घंटे से ज्यादा नहीं रोक सकेगा। यह ऐलान खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा, ‘शव को रोककर परिजनों पर दबाव डालना अमानवीय है। अस्पतालों को अब ऐसा करने की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी’।

उन्होंने कहा, ‘अब कोई भी निजी अस्पताल किसी मरीज का शव (Dead Body) रोक नहीं सकेगा। मौत की पुष्टि होने के दो घंटे के भीतर शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा, चाहे इलाज का भुगतान बाकी क्यों न हो। अगर अस्पताल तय सीमा से अधिक समय तक शव को रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी’।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन ‘104’, तत्काल होगी कार्रवाई: सीएम सरमा

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि सरकार एक 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 शुरू करेगी, जिस पर लोग शव (Dead Body) न सौंपे जाने की शिकायत परिजन दर्ज करा सकेंगे।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि जैसे ही शिकायत दर्ज होगी, उसे तुरंत जिला स्वास्थ्य अधिकारी, स्थानीय पुलिस और अस्पताल की शिकायत निवारण समिति को भेजा जाएगा। यदि कोई अस्पताल द्वारा शव गलत तरीके से रोका गया है, तो संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर शव को परिजनों को सौंपेगा और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा।

नियम तोड़ने वाले अस्पतालों पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि जो भी निजी अस्पताल शव (Dead Body) को अनावश्यक रूप से रोकने का दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ 3 से 6 महीने तक का लाइसेंस निलंबन और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर ऐसी गलती दोबारा की जाती है, तो अस्पताल का रजिस्ट्रेशन स्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है।

Tags: assam news
Previous Post

51 हजार युवाओं को पीएम मोदी वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र

Next Post

मुख्यमंत्री धामी ने जनसमस्याओं पर की फरियादियों से बात

Writer D

Writer D

Related Posts

Coronation Automatic Parking
राजनीति

टेस्टिंग, ट्रायल कमिशनिंग पूर्ण; मरीजों तीमारदारों को वाहन पार्किंग स्पेस में इजाफा

12/07/2025
23 dreaded Naxalites surrendered
Main Slider

बंदूकें थम रही हैं… 23 खूंखार नक्सलियों के सरेंडर पर बोले CM विष्णु देव साय

12/07/2025
Car Accident
क्राइम

तेज रफ़्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, 3 की मौत

12/07/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

किसानों की समृद्धि के बिना नहीं आ सकती खुशहालीः योगी

12/07/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

अवैध धर्मांतरण देश और समाज के खिलाफ गहरी साजिश, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: सीएम योगी

12/07/2025
Next Post
cm dhami

मुख्यमंत्री धामी ने जनसमस्याओं पर की फरियादियों से बात

यह भी पढ़ें

line hajir

न्यायालय के आदेश के बाद दो पुलिसकर्मी लाइनहाजिर

30/09/2023
share market

दिवाली से पहले बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

13/11/2020
ज्योतिरादित्य सिंधिया jyotiraditya scindia

ज्योतिरादित्य सिंधिया का दल बदला, दिल नहीं, बोले- पंजे का दबाएं बटन, वीडियो वायरल

01/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version